हाइलाइट
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को सरकारी नर्सरी के माध्यम से 10 रुपए प्रति पौधा की दर से शिशु पौधे उपलब्ध कराए जाते है।
- किसान अगर वन विभाग से ख़रीदे गए पौधो का 50 % अपनी भूमि में 3 साल तक सुरक्षित रखते है, तो 60 रुपए प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इसके साथ ही शिशु पौधे खरीदने में किये गए खर्च की राशि भी किसानो को वापस कर दी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2217236
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- इस योजना के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को नोडल विभाग बनाया गया है।
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहा राज्य के सभी किसान योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना का उद्देश्य किसानो को अपनी जमीन पर पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी फसलों को भी लगाने के लिए प्रेरित करना है।
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को सरकारी नर्सरी के माध्यम से 10 रुपए प्रति पौधा की दर से शिशु पौधे उपलब्ध कराए जाते है।
- किसान अगर वन विभाग से ख़रीदे गए पौधो का 50 % अपनी भूमि में 3 साल तक सुरक्षित रखते है, तो 60 रुपए प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इसके साथ ही शिशु पौधे खरीदने में किये गए खर्च की राशि भी किसानो को वापस कर दी जाती है।
- योजना के तहत बिहार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किसानों को पौधों की देखभाल करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी भी प्रदान की जाएगी
- पात्र व्यक्ति बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को सरकारी नर्सरी के माध्यम से 10 रुपए प्रति पौधा की दर से शिशु पौधे उपलब्ध कराए जाते है।
- किसान अगर वन विभाग से ख़रीदे गए पौधो का 50 % अपनी भूमि में 3 साल तक सुरक्षित रखते है, तो 60 रुपए प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इसके साथ ही शिशु पौधे खरीदने में किये गए खर्च की राशि भी किसानो को वापस कर दी जाती है।
पात्रता
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहा राज्य के सभी किसान योजना के लिए पात्र होंगे।
- किसानों को कम से कम 25 पौधे लगाने होते है।
- पौधे खरीदने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत किसान अपने निकटतम क्षेत्रीय वन कार्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले तो आवेदक को वन कार्यालय से बिहार कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक किसानो को सरकारी नर्सरी के माध्यम से 10 रुपए प्रति पौधा की दर से शिशु पौधे प्रदान किये जाते है
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2217236
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
प्रोत्साहन राशि हेतु
मैंने अपनी जमीन में वन विभाग से 500 पौधे लिए जिसका 100% पौधा आज तक संरक्षित है चार साल हो गए अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। जबकि बचीचे का सर्वे भी हो चुका है साथ ही जरुरी कागजात भी जमा कर दिया गया है।
वन विभाग से पौधा लेने के सम्बन्ध में
मै वन विभाग से 500 से पौधा लगाना चाहता हूँ
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