हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक सायकल प्रति लाभार्थी को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2012. |
लाभ |
|
नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की महिला श्रमिक।
- 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष श्रमिक।
- श्रमिक जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मण्डल में 90 दिवस पूर्ण कर लिए हो।
- मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक सायकल प्रति लाभार्थी को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक सायकल प्रति लाभार्थी को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की महिला श्रमिक।
- 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष श्रमिक।
- श्रमिक जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मण्डल में 90 दिवस पूर्ण कर लिए हो।
- मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- पंजीयन कार्ड
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
---|---|---|
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
टिप्पणियाँ
cylce kaam pe jne ke loyi
cylce kaam pe jne ke loyi
Cylce
Dilesh Kumar
सायकल योजना
कब।तक।मिलेगा
Cycle ka paisa kab tak dalega
Cycle ka paisa kab tak ayega
नई टिप्पणी जोड़ें