हाइलाइट
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
- यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2401955
- 1800-120-2929
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- Director.ma.goj@gmail.com
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना । |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | शहरी विकास और आवास विभाग झारखंड । |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एमएसवाय (MSY) पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई है।
- झारखंड, शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का संचालन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
- महिला एवं पुरुष दोनों झारखण्ड श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ झारखण्ड के शहरी क्षेत्रो में वापस आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, सरकार उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है।
- इस योजना के तहत यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण करा सकते हैं और योजना का जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- पात्र व्यक्ति झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, सरकार उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है।
- इस योजना के तहत यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
पात्रता
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
- महिला एवं पुरुष दोनों झारखण्ड श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं एमएसवाय (MSY) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- इसके बाद एमएसवाय (MSY) पोर्टल पर अप्लाई फॉर जॉब कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसक पश्चात अपने आवेदन पत्र पर जाएं, सबसे पहले आवेदक शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करें।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी जैसे पता, जिला, शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त हो जाएगा, जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- सबमिट करने के बाद आवेदक को हां पर क्लिक करना होगा और फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आवेदन का प्रिंट विकल्प प्रदर्शित होगा।
- आवेदक यह जॉब कार्ड एमएसवाय (MSY) पोर्टल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना आवेदन पत्र।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड डाउनलोड करें।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ट्रैक आवेदन।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना दिशानिर्देश।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना पोर्टल।
- शहरी विकास और आवास विभाग झारखंड।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2401955
- 1800-120-2929
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- Director.ma.goj@gmail.com
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना पता :-
निदेशालय, नगर प्रशासन, शहरी विकास
एवं आवास विभाग तीसरी मंजिल,
एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा, सरकार।
झारखंड के, रांची-834004, झारखंड
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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