हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
- ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- विशेष योग्यजन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2222249
- विशेष योग्यजन निदेशालय हेल्पडेस्क मेल :- dir.dsap@rajasthan.gov.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। |
आरंभ होने की तिथि | वर्ष 2013-14. |
लाभ |
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नोडल विभाग | विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इससे मुख्यतः राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी थी।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
- ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विषेष योग्यजन होना चाहिये।
- दिव्यांगजन की निःषक्तता का प्रतिषत 40 या अधिक होना चाहिये।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
- आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
- आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों।
- आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों।
- आवेदक का निःषक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।
- पात्र व्यक्ति राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
- ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विषेष योग्यजन होना चाहिये।
- दिव्यांगजन की निःषक्तता का प्रतिषत 40 या अधिक होना चाहिये।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
- आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल पर SJMS DSAP को चुनना होगा।
- SJMS DSAP चुनने के बाद नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऋण आवेदन पत्र।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना शपथ पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल रजिस्ट्रेशन।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल लॉगिन।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- विशेष योग्यजन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2222249
- विशेष योग्यजन निदेशालय हेल्पडेस्क मेल :- dir.dsap@rajasthan.gov.in
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टिप्पणियाँ
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
विकलांग के लिए लोन के बारे में जानकारी लोन का फार्म कैसे भरे जाते हैं
Lon
Main viklang hun mujhe loan ki avashyakta hai
Lon
Bank wale lon dene ke liye na bol rhe he or hm jese log bank ke skar lgate he
Loan
Me prchuni ki chay ki dukan
Building work
Me shersingh bilding ka kam karta hun muj shop ke liye loan ki zurat hai
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Mai apna khud ka business karna chahta hu
Intaj
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M विकलांग हु और 70,% का certificite h, computer cours kiya h, e Mitra ki dukan kholna chata hu, BA hu
Hotel karna hai maine
Loun chaiye sir 80% viklang hu m ji loun Lena hai mujhe hotel karna hai 96672350XX
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Kpde ka kam krna chata hu
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Distilled water plant ka business self ka bussiness
Main 42% handicap hu or distilled water ka kam karna chata ho .Line ke ley kaha apply karo kam se kam 1.5 -2 lakh main kam chal jayega.
Ye bank wale loan unhi ko…
Ye bank wale loan unhi ko dete hai jinke pass pehle se hi bohat paise hai.
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