दिल्ली राजीव गाँधी स्वावलंबन रोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 18/02/2025 - 16:15
दिल्ली CM
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हाइलाइट
  • योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 3,00,000 लाख तक के ऋण की सुविधा।
  • ऋण की सुविधा पहले से स्थापित इकाई या नई इकाई स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।
  • ऋण के साथ परियोजना की लागत का 15% सब्सिडी स्वरुप दिया जाएगा जो की अधिकतम 7,500 रूपए होगा।
  • व्यवसाय में एक से अधिक भागीदार होने की स्थिति में सभी भागीदारों को व्यवसाय में उनके हिस्से का 15 % की दर से सब्सिडी मिलेगी।
  • दी जाने वाली सब्सिडी उधारकर्ता के ऋण कहते में समायोजित की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम दिल्ली राजीव गाँधी स्वावलंबन रोजगार योजना
आरंभ वर्ष 2019
लाभ
  • 3 लाख रूपए ऋण की सुविधा।
  • परियोजना लगत का 15% सब्सिडी के रूप में मिलेगी।
लाभार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ चुके बेरोजगार युवक, व्यक्तिगत उद्यमी, एवं शिल्पकार।
नोडल विभाग दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।(link is external)
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।(link is external)
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • दिल्ली सरकार उद्यमियों को उनके द्वारा स्थापित उद्यम या प्रस्तावित इकाई हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • अपनी इस प्रतिबद्धता को पूर्ण करने हेतु दिल्ली सरकार ने "राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना" को लागु किया।
  • उद्यमियों को इस योजना के तहत उनकी प्रस्तावित इकाई या पहले से स्थापित इकाई के विस्तार हेतु 3,00,000 लाख का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
  • योजना के तहत दिया जाएगा वाला यह ऋण लाभार्थी व्यक्तियों को पूरे 5 साल के लिए दिया जाएगा।
  • इस योजना का लागु करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके बेरोजगार युवक, व्यक्तिगत उद्यमी, एवं शिल्पकार को उद्यम स्थापित करने और उसके विस्तार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
  • इसकी सहायता से उक्त व्यक्ति आत्म निर्भर बनने में सक्षम होगा और अन्य व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के तहत दिया जाने वाले ऋण के साथ प्रत्येक लाभार्थी को सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  • दी जाने वाली यह सब्सिडी उक्त व्यक्ति की परियोजना लागत का कुल 15 प्रतिशत या फिर 7,500/- रूपए जो भी कम हो दिया जाएगा।
  • एक से अधिक भागिदार होने की स्थिति में उक्त सभी भागीदारों को उनके द्वारा निवेश की गई कुल राशि का 15 प्रतिशत या 7,500 रूपए जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति ले सकते है; जिनमे स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके बेरोजगार युवक, व्यक्तिगत उद्यमी, एवं शिल्पकार शामिल है।
  • इस योजना को अन्य नाम जैसे की "राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार स्कीम" से भी पहचाना जा सकता है।
  • योजना के अंतर्गत दिया जाने वाले ऋण का उपयोग लाभार्थी व्यक्ति निम्नलिखित व्यवसाय हेतु उपयोग में ला सकता है : -
    • लघु एवं कुटीर उद्योग के द्वितीयक क्षेत्र।
    • तृतीयक क्षेत्र जिनमे व्यापार, परिवहन, रेस्टोरेंट (मांस और शराब ना परोसते हो), होटल आदि जैसे व्यवसाय।
    • सेवा क्षेत्र।
  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के द्वारा दिया जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को बोर्ड से अपेक्षित ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं से परियोजना में निवेश किया होना आवश्यक है।
  • हालाँकि कमजोर वर्ग के अभियर्थियों, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग व्यक्ति के लिए यह निवेश 5 प्रतिशत होगा।
  • जारी किए गए ऋण के मूलधन की पहली किश्त 12 माह बाद देय होगी, हालाँकि ऋण पर लगने वाला ब्याज पहली तिमाही से लगना शुरू हो जाएगा।
  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के द्वारा दिया जाने वाले ऋण पर उधारकर्ता को ब्याज सहित 5 वर्ष की अवधि के भीतर वापस करना अनिवार्य है।
  • ऋण पर लगने वाला ब्याज बोर्ड द्वारा समय अनुसार जारी किया जाएगा जो की वर्तमान में 10 प्रतिशत वसूला जा रहा है।
  • पात्र अभ्यर्थी राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन(link is external) एवं ऑफलाइन(link is external) माध्यम से जमा कर सकते है।
  • योजना को लागु करने एवं उसके संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (link is external)की सौंपी गई है।
  • योजना से जुडी की भी प्रकार की समस्या हेतु आवेदक विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर : - 9311702507 पर सम्पर्क कर सकते है।
  • सरकार द्वारा संचालित इस योजना की अपनी कुछ सीमा है जिसके चलते दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली "मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना(link is external)" को लागु करने का निर्णय लिया है; जिसका उदेश्य योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचना है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण की सुविधा दी जाती है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है : -
    • योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 3,00,000 लाख तक के ऋण की सुविधा।
    • ऋण की सुविधा पहले से स्थापित इकाई या नई इकाई स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।
    • ऋण के साथ परियोजना की लागत का 15% सब्सिडी स्वरुप दिया जाएगा जो की अधिकतम 7,500 रूपए होगा।
    • व्यवसाय में एक से अधिक भागीदार होने की स्थिति में सभी भागीदारों को व्यवसाय में उनके हिस्से का 15 % की दर से सब्सिडी मिलेगी।
    • दी जाने वाली सब्सिडी उधारकर्ता के ऋण कहते में समायोजित की जाएगी।
    • योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है : -
      • लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे द्वितीयक क्षेत्र।
      • तृतीयक क्षेत्र: व्यापार, परिवहन, रेस्टोरेंट (मांस और शराब परोसने वालों को छोड़कर), होटल आदि जैसे व्यवसाय।
      • सेवा क्षेत्र।

पात्रता की शर्तें

  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले तीन लाख का ऋण केवल उन्ही व्यक्तियो को दिया जाएगा, जो योजना निर्देशित निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
    • पात्र आवेदकों में स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके बेरोजगार युवक, व्यक्तिगत उद्यमी, एवं शिल्पकार शामिल है।
    • आवेदक ने बिना किसी प्रशिक्षण के किसी भी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान से अपनी शिक्षा पूर्ण की हो।
    • व्यक्ति द्वारा स्थापित लघु उद्योग दिल्ली की सीमा के अंदर हो।
    • पहले से स्थापित केवल उन्ही इकाई को लाभ दिया जाएगा जिनका संयंत्र, मशीनरी और उपकरण का कुल निवेश केंद्र सरकार की निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
    • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो।
    • आवेदकों को ऋण राशि का कम से कम 10% योगदान परियोजना में आवश्यक है।
    • एससी/एसटी/ओबीसी/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला/पूर्व सैनिकों जैसे कमजोर वर्गों के लिए योगदान की राशि 5% होगी।
    • ऐसे आवेदक जिन्होंने सरकार से योजना के सामान ऋण प्राप्त किया हो या उस ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने में असमर्थ हो इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते समय आवेदकों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में दस्तावेज अधिकतम 2 एमबी एवं जेपीईजी, पीएनजी, जेपीजी या पीडीएफ प्रारूप में हो : -
    • पहचान पत्र (निम्नलिखित में सक्से कोई एक)
      • आधार कार्ड।
      • वोटर आईडी कार्ड।
      • पासपोर्ट।
    • नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो।
    • शैक्षणिक दस्तावेज।
    • निवास स्थान का बिजली बिल।
    • स्वः घोषित प्रमाण पत्र।(link is external)
    • ज़मानतकर्ता/गारंटर का सहमति पत्र।
    • परियोजना में व्यक्ति के इक्विटी प्रमाण या स्वयं के योगदान से लगाई गई धनराशि का प्रमाण।
    • वाणिज्यिक इकाई स्थापित करने हेतु : -
      • एमसीडी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति या फिर पंजीकरण आवेदन की प्रति।
      • परिवर्तन शुल्क भुगतान रसीद।
    • औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु :-
      • एचपीसी एवं एमसीएल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस की छायाप्रति।
      • हाई पावर कमेटी द्वारा जारी लाइसेंस या आवेदन की एक प्रति।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के लिए सभी पात्र व्यक्ति अपने आवेदन जमा कर सकते है।
  • योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माधयम से जमा किये जा सकते है।
  • योजना के आवेदन पत्र दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड(link is external) द्वारा स्वीकारे जाएंगे।
  • ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से कुछ इस प्रकार से है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
  • योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट(link is external) पर उपलब्ध है।
  • आवेदन हेतु आवेदक को योजना पोर्टल पर सबसे पहले पंजीकरण(link is external) करना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण हेतु आवेदकों को अपने निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे : -
    • आधार नंबर।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदनकर्ता का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • जन्म तिथि।
  • पंजीकरण से प्राप्त विवरण को दर्ज करके पोर्टल परे लॉगिन(link is external) करे।
  • लॉगिन होने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपने सभी विवरणों को सही ढंग से दर्ज करे।
  • इसके पश्चात मांगे गए दस्तावेजों को उसके निश्चित स्थान पर अपलोड करे।
  • ध्यान रहे की दस्तावेजों का प्रारूप और उसका साइज निर्देशित रूप में हो।
  • अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को जरूर से जांच ले।
  • आवेदन सफल रूप से जमा होने के पश्चात उसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते है।
  • इसके लिये आवेदकों को सबसे पहले योजना का आवदेन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • राजीव गाँधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के आवेदन पत्र इसकी आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड(link is external) किए जा सकते है।
  • प्राप्त किए गए आवेदन पत्र में अपने समस्त विवरण को दर्ज करे।
  • आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करे और विभाग के कार्यालय में जमा कर दे।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा जांचा जाएगा।
  • जाँच में सफल पाए गए आवेदकों को ही योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण का लाभ उपलब्ध होगा।
  • योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के पर आधारित है।
  • योजना के आवेदन से सम्बंधित किसी भी समस्या हेतु व्यक्ति योजना के कार्यालय में एडीओ या नोडल आधिकारिक से संपर्क कर सकते है।

योजना की मुख्य विशेषताए

  • योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण का लाभ व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
  • ऐसे व्यक्ति या उद्यमी जिन्होंने योजना के सामान सरकार से पूर्व में ऋण प्राप्त किया हो और ऋण चुकाने में नाकाम रहे हो या ऋण का उपयोग सही ढंग से न किया हो इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
  • योजना के तहत दिए जाने वाली सब्सिडी होने की तिथि के दो वर्षो के पश्चात उधारकर्ता के ऋण अकाउंट समायोजित कर दी जाएगी।
  • योजना के तहत जारी ऋण उक्त व्यक्ति को पांच साल की अवधि के दौरान ब्याज सहित चुकाना होगा।
  • व्यक्ति अपने ऋण को सामान तिमाही किश्तों के माध्यम से चूका सकते है।
  • ऋण सही समय पर चुकाने हेतु उधारकर्ता द्वारा विभाग को एक उत्तर दिनांकित चेक जमा करना होगा।
  • बोर्ड द्वारा जारी ऋण को उधारकर्ता तीन माह के भीतर अवश्य से इस्तेमाल में ले आए।
  • तीन माह के भीतर ऋण को इस्तेमाल ना करने की स्थिति में बोर्ड द्वारा तीन माह की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी।
  • यदि उधारकर्ता द्वार दी गई समय अवधि के भीतर (अतिरिक्त रियायत मिलाकर) ऋण को उपयोग में नहीं लाया जाता तो उस अवस्था में जारी किए गए ऋण को अनुपयोगें माना जाएगा।
  • ऐसे अनुपयोग ऋण को विभाग द्वारा सब्सिडी समेत 18 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ वसूला जाएगा।

आवश्यक फॉर्म

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