हाइलाइट
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (Stipend) के मान से।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0755-2575491
- 0755-2575491
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
- Commissioner3@mpurban.gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 10 फरवरी 2011 |
लाभ |
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नोडल विभाग | नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओ के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है
- तथा उनकी रूचि अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्य में उन्हें स्थाई रोजगार प्राप्त हो सकें।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम है।
- 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवा।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा
- 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (Stipend) के मान से।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय (यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।
- पात्र युवक/युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, प्रथम 10 दिवस में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- तथा अगले 90 दिवस में युवक/युवती द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा
- 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (Stipend) के मान से।
पात्रता
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
- आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम है।
- 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- बैंक पासबुक विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- योजना के पोर्टल पे आने के पश्चात् सबसे पहले पंजीकरण करे के विकल्प पर क्लिक करे।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना में आवेदन की पक्रिया चार चरणों में की जाएगी :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- पंजीकरण विवरण।
- स्व-घोषणा।
- ओटीपी प्राप्त करे।
- चारो चरणों में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके साथ ही मांगे गए सभी मत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का भी संलग्न करना होगा।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना प्रोफ़ाइल अपडेट करें।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0755-2575491
- 0755-2575491
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
- Commissioner3@mpurban.gov.in
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग पता :-
आयुक्त का पता,
तृतीय तल, पालिका भवन ,
शिवाजी नगर भोपाल पिन - 462016,
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