मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
Scheme Open
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना लोगो
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्‍थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा।
    • 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्‍टाइपेंड (Stipend) के मान से।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0755-2575491
    • 0755-2575491
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
    • Commissioner3@mpurban.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना।
आरंभ होने की तिथि 10 फरवरी 2011
लाभ
  • एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्‍थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा।
  • 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्‍टाइपेंड (Stipend) के मान से।
नोडल विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओ के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्‍ध कराया जाना है
  • तथा उनकी रूचि अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्‍य में उन्‍हें स्‍थाई रोजगार प्राप्‍त हो सकें।
  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
    • परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम है।
    • 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवा।
  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्‍थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा
    • 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्‍टाइपेंड (Stipend) के मान से।
  • योजना के क्रियान्‍वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय (यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) नोडल एजेन्‍सी के रूप में कार्य करेगी।
  • पात्र युवक/युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, प्रथम 10 दिवस में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • तथा अगले 90 दिवस में युवक/युवती द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • एक वर्ष में 100 दिवस के लिए नगरीय निकायों में अस्‍थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा
    • 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्‍टाइपेंड (Stipend) के मान से।

पात्रता

  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
    • आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
    • परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम है।
    • 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • वोटर कार्ड।
    • बैंक पासबुक विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • योजना के पोर्टल पे आने के पश्चात् सबसे पहले पंजीकरण करे के विकल्प पर क्लिक करे।
  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना में आवेदन की पक्रिया चार चरणों में की जाएगी :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • पंजीकरण विवरण।
    • स्व-घोषणा।
    • ओटीपी प्राप्त करे।
  • चारो चरणों में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • इसके साथ ही मांगे गए सभी मत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का भी संलग्न करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0755-2575491
    • 0755-2575491
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
    • Commissioner3@mpurban.gov.in
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग पता :-
    आयुक्त का पता,
    तृतीय तल, पालिका भवन ,
    शिवाजी नगर भोपाल पिन - 462016,

टिप्पणियाँ

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format