हाइलाइट
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत मरीज को पांच लाख तक के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, नैदानिक सेवाएँ और चिकित्सा देखभाल जैसी कई सुविधा प्राप्त होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | दिल्ली आरोग्य कोष योजना |
आरंभ वर्ष | 2011 |
लाभ | मरीज के इलाज हेतु पांच लाख तक का मुफ्त इलाज। |
लाभार्थी | दिल्ली के स्थानीय निवासी। |
नोडल विभाग | स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | दिल्ली आरोग्य कोष योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है। |
योजना के बारे मे
- दिल्ली आरोग्य कोष एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिनके द्वारा दिल्ली के स्थायी निवासियों के लिए एक योजना संचालित की जा रही है।
- योजना का नाम है "दिल्ली आरोग्य कोष योजना"।
- योजना के तहत दिल्ली आरोग्य कोष सोसाइटी द्वारा पात्र लाभार्थी को पांच लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, नैदानिक सेवाएँ और चिकित्सा देखभाल जैसी कई सुविधा का लाभ मरीज योजना के तहत प्राप्त कर सकता है।
- यह योजना केवल दिल्ली के स्थानीय निवासी के लिए है, जो पिछले तीन साल या उससे अधिक से यहाँ रह रहे है।
- योजना का लाभ केवल दिल्ली सरकार द्वारा संचालित या फिर केंद्र सरकार के अधीन सरकारी अस्पताल वा पैनल में मौजूद निजी अस्पताल में प्राप्त होगा।
- योजना के अंतर्गत जीएनसीटीडी अधिकृत अस्पतालों में मरीज को मुफ्त जाँच और पहचान की गई बीमारी की शल्य चिकित्सा मुफ्त उपलब्ध होगी।
- दिल्ली आरोगय कोष योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को योजना के अंतर्गत जारी की गई पात्रता को पूर्ण करना होगा।
- वा साथ ही योजना सम्बंधित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- पात्र मरीज या उनके तीमारदार दिल्ली आरोग्य कोष योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
- सरकार द्वारा निर्देशती योजना में आने वाले खर्च के अनुसार योजना की राशि अलग अलग स्तर पर जारी की जाएगी।
- यदि इलाज में आने वाला खर्च 25,000/- या उससे कम है तो सहायता डीजीएचएस द्वारा जारी होगी।
- और अगर इलाज की राशि 1.5 लाख से कम की है तो वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद इसे डीजीएचएस द्वारा जारी किया जाएगा।
- इसके अलावा 1.5 से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिल्ली आरोग्य कोष के अध्यक्ष द्वारा होगी।
- योजना के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के महानिदेहशक द्वारा जांचा जाएगा।
- जाँच में सफल पाए गए आवेदनों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र या फिर प्राप्त मोबाइल नंबर पर जानकारी साझा करके दिया जाएगा।
- यदि किसी कारणवश मरीज की शल्य चिकित्सा सम्बंधित सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाती है तो उस अवस्था में मरीज का इलाज पेनल में मौजूद निजी अस्पताल में करवाया जाएगा।
- योजना को सुचारु रूप से चलने हेतु दिल्ली के वित्त मंत्री द्वारा बजट में योजना के लिए 80 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तावित की है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत मरीज को मुख्यता निम्न लाभ प्राप्त होंगे: -
- पांच लाख तक की आर्थिक सहायता।
- लाभ किसी भी बीमारी के इलाज के तहत प्रदान होगा।
पात्रता
- दिल्ली सरकार द्वारा संचालित "दिल्ली आरोग्य कोष योजना" का लाभ केवल उन्ही मरीज को प्राप्त होगा जो योजना के अनुसार निम्न पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
- ऐसे मरीज जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से कम है।
- मरीज गत तीन वर्षो से दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
- मरीज दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित एन.सी.टी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
दस्तावेज का प्रकार | दस्तावेज का नाम। |
आय प्रमाण (जो लागु हो) | |
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (कोई भी एक) |
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प्रमाण पत्र | इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा जारी किया हुआ मूल प्रमाण पत्र। जिसमे मरीज का नाम वा बीमारी अंकित हो और इसके साथ-साथ बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च का ब्यौरा। |
फोटोग्राफ | इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा सत्यापित मरीज की दो पासपोर्ट साइज फ़टोग्राफ। |
स्लिप | ओपीडी की स्लिप। |
छायाप्रति | इलाज के दस्तावेजों की छायाप्रति। |
ज्ञात रहे: - मरीज नाबालिग होने की स्थिति में, जन्म प्रमाण पत्र मरीज का वा निवास प्रमाण पत्र माता या पिता में से किसी एक का प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी अपने आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से भर सकेंगे।
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना का आवेदन पत्र आप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के कार्यालय या उनकी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
- योजना का आवेदन स्वयं मरीज या फिर मरीज के तीमारदारों द्वारा किया जा सकेगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के पश्चात उसे पूर्ण रूप से भरे।
- फॉर्म भरने के पश्चात उसमे जरूरी दस्तावेजों की सूची को संलग्न करके उसमे मरीज की सत्यापित फोटो चस्पा करे।
- पूर्ण रूप से भरे आरोग्य कोष योजना दिल्ली के आवेदन पत्र को आप संबंधित सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा निदेशक को सौंप दे।
- या फिर आप इस आवेदन पत्र को विभाग के कार्यालय में भी जमा कर सकते है, जिसका पता कुछ इस प्रकार से है:-
- दिल्ली सरकार औषधालय भवन,
एस-1, तीसरी मंजिल,
स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली - 110092 - प्राप्त आवेदनों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पास भेजा जाएगा।
- जाँच में सफल पाए गए आवेदनों को विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट।
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना का आवेदन पत्र।
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना के दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
Scheme Forum
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