उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा :-
    • लाभार्थियों को मकान खरीदने या बनाने के लिए 50,000/-रुपए राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थी को ऋण 5% ब्याज वार्षिक दर पर दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग संपर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना।
लाभ आवास निर्माण या खरीदने के लिए अधिकतम 5% ब्याज दर पर 50,000/-रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हर व्यक्ति का सपना होता है की उनके पास भी अपना माकन हो जिसके माध्यम से वह अपने परिवार को अच्छा जीवन प्रदान कर सके।
  • निर्माण श्रमिक अधिक आय नहीं होने के कारण वह आवास नहीं बना पाते।
  • निर्माण श्रमिक को अपने कार्य के बाद आराम की बहुत आवश्यकता होती है अच्छा मकान नहीं होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाईओ का समान करना पढ़ता है।
  • उत्तरखण्ड सरकार ने निर्माण श्रमिक के लाभ हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिक को आवास निर्माण हेतु ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना संचालित की जा रही है।
  • लाभार्थी को भवन निर्माण या खरीदने के लिए 50,000/-रुपए राशि ऋण के रूप में दी जाएगी।
  • लाभार्थी को 5% ब्याज वार्षिक दर पर ऋण की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
  • आवेदक के आवेदन करने के बाद श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा जाँच की जाएगी तथा जाँच में आवेदक के सही पाए जाने पर ऋण की राशि दी जाएगी।
  • आवेदक को 5%ब्याज वार्षिक दर पर जाँच के बाद अग्रिम धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • अग्रिम राशि प्राप्त करने के 6 महीने के अन्दर लाभार्थी को बोर्ड के सचिव को आवास निर्माण का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण जमा करना होगा।
  • ऋण की राशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई किश्तों में की जाएगी।
  • आवेदक जिनकी सेवानिवृत्ति होनी की उम्र में 15 वर्ष से कम का समय रह गया है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक जो उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंदर पंजीकृत है वह पात्र है।
  • अग्रिम ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक बोर्ड के अंतर्गत 5 वर्ष से सदस्य होनी चाहिए।
  • सीएससी सेंटर की सहायता से पात्र आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना के आवेदन पत्र को भर सकते है
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना के आवेदन पत्र को श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से भर कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा :-
    • लाभार्थियों को मकान खरीदने या बनाने के लिए 50,000/-रुपए राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थी को ऋण 5% ब्याज वार्षिक दर पर दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक की बोर्ड में अधिकतम 5 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदक की सेवानिवृत्ति(Retirement) होनी की उम्र में अधिकतम 15 वर्ष का समय बचा हुआ होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • भूमि दस्तावेज(माकन निर्माण आवेदन हेतु)
    • स्वघोषणा पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी माकन निर्माण या खरीदने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक भवन क्रय/ निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर की सहायता से भर सकते है :-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्रे।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
  • आवेदक अपने नज़दीकी केंद्र/ सेंटर में जा कर एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र को भर सकते है।
  • आवेदक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • संपर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र भरवाने के बाद आवेदक को प्रमाण स्वरूप पुष्टिप्रमाण पत्र दिया जाएगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच पूरी होने के बाद लाभार्थी को 5% ब्याज वार्षिक दर पर अग्रिम धनराशि दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग संपर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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