हाइलाइट
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 2,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी महिलाओ के समूह को 10,000/-रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाए। |
नोडल विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गरीब वर्ग की महिलाए अपने स्वव्यवसाय नहीं कर पाती।
- सरकार ने महिलाओ को सुविधा देने के लिए स्वसहायता समूह कार्यलय जिसके माध्यम से महिलाए मानसिक तथा आर्थिक रूप से विकसित हो पाए।
- स्वसहायता समूह को और अधिक विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना की शुरुवत की गई है।
- योजना के उदेश यह है की अनुसूचित जाति की महिलाए अपने स्वव्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित हो पाए।
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं वीएक्स निगम मर्यादित द्वारा संचालित की जा रही है।
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना को निम्नलखित नाम से भी जाना जाता है।
- सावित्री बाई स्व सहायता समूह योजना।
- सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह विकास योजना।
- योजना के अंतर्गत प्रति महिला लाभार्थी को स्वव्यवसाय हेतु 2,00,000/-रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- 10,000/-रुपए राशि अनुदान के रूप में महिलाओ के समूह को दिया जाएगा।
- महिला जो अनुसूचित जाति की नहीं है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र आवेदक मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 2,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी महिलाओ के समूह को 10,000/-रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला अनुसूचित जाति वर्ग की होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए महिलाओ को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकरी।
- समग्र आईडी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- राशन कार्ड।
- बी.पी.एल कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के निम्नलिखित कार्यालय/ समिति से प्राप्त कर सकते है :-
- जिला अंत्यावसायी सरकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा।
- अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय द्वारा।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संग्नल करने होंगे।
- सभी दस्तावेजों समेत आवेदन पत्र को वही जमा करने होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद स्व-सहायता समूह की महिलाओ को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास पोर्टल।
- मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
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जाति | सरकार |
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