हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति के विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी जोड़े को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार ई सुविधा हेल्पडेस्क ईमेल :-esuvidhadbt@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। |
लाभ | विकलांग व्यक्ति के विवाह होने पर 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | बिहार के विकलांग व्यक्ति। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की दिव्यांगजन के विवाह को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को
"मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना" के अंतर्गत शामिल किया गया है। - बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत विकलांग वर की आयु 21 वर्ष या उसे अधिक तथा विकलांग वधु की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- योजान के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि निःशक्त वर या निःशक्त वधु के खाते में जमा की जाएगी।
- तथा वर एवं वधु दोनों के विकलांग होने पर अनुदान राशि वधु के खाते में जमा की जाएगी।
- 3 वर्ष तक अनुदान राशि फिक्स्ड डिपाजिट(Fixed Deposite)के रूप में राखी जाएगी 3 वर्ष की अवधि के बाद लाभार्थी अनुदान राशि का लाभ उठा सकते है।
- योजना के अंतर्गत राशि का भुक्तान केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।
- वह आवेदक जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ ले चूका है परतु वह दिव्यांग है वह बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन
विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए भी पात्र होंगे। - पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर के ले सकते है :-
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति के विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी जोड़े को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए या न्यूनतम 10 वर्ष से बिहार राज्य में रह रहा होना चाहिए।
- विकलांग वर या वधु निम्नलिखित आयु के होने चाहिए :-
लिंग आयु पुरुष 21 वर्ष या उसे अधिक। स्त्री 18 वर्ष या उसे अधिक। - विकलांग वर या वधु की विकलांगता प्रतिशत 40% या उसे अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- शादी का प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले को चुनना होगा।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को उत्पन्न यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद योजना की सूचि में से बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का चयन करना होगा।
- आवेदक पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में 1,00,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रोत्साहन राशि को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपोसिट(Fixed Deposite)के रूप में रखा जाएगा।
- 3 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर वह अनुदान राशि का लाभ उठा सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को सम्लित करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को आवेदक निम्नलिखित जगह पर जमा कर सकते है :-
- जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग में।
- ब्लॉक कार्यालय स्तर के आर.टी.पी.एस काउंटर में।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना लॉगिन।
- बिहार ई सुविधा पोर्टल।
- बिहार समाज कल्याण विभाग।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार ई सुविधा हेल्पडेस्क ईमेल :-esuvidhadbt@gmail.com.
- ई सुविधा, बिहार
अपना घर, 12, बेली रोड, ललित भवन के पीछे,
राजबंसी नगर, पटना, बिहार 800001. - समाज कल्याण विभाग, बिहार
आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015.
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