बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति के विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    • लाभार्थी जोड़े को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना।
लाभ विकलांग व्यक्ति के विवाह होने पर 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
लाभार्थी बिहार के विकलांग व्यक्ति।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की दिव्यांगजन के विवाह को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को
    "मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना" के अंतर्गत शामिल किया गया है।
  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत विकलांग वर की आयु 21 वर्ष या उसे अधिक तथा विकलांग वधु की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • योजान के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि निःशक्त वर या निःशक्त वधु के खाते में जमा की जाएगी।
  • तथा वर एवं वधु दोनों के विकलांग होने पर अनुदान राशि वधु के खाते में जमा की जाएगी।
  • 3 वर्ष तक अनुदान राशि फिक्स्ड डिपाजिट(Fixed Deposite)के रूप में राखी जाएगी 3 वर्ष की अवधि के बाद लाभार्थी अनुदान राशि का लाभ उठा सकते है।
  • योजना के अंतर्गत राशि का भुक्तान केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • वह आवेदक जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ ले चूका है परतु वह दिव्यांग है वह बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन
    विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए भी पात्र होंगे।
  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर के ले सकते है :-

योजना के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति के विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    • लाभार्थी जोड़े को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए या न्यूनतम 10 वर्ष से बिहार राज्य में रह रहा होना चाहिए।
  • विकलांग वर या वधु निम्नलिखित आयु के होने चाहिए :-
    लिंग आयु
    पुरुष 21 वर्ष या उसे अधिक।
    स्त्री 18 वर्ष या उसे अधिक।
  • विकलांग वर या वधु की विकलांगता प्रतिशत 40% या उसे अधिक होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • शादी का प्रमाण पत्र।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले को चुनना होगा।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को उत्पन्न यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजना की सूचि में से बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदक पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में 1,00,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रोत्साहन राशि को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपोसिट(Fixed Deposite)के रूप में रखा जाएगा।
  • 3 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर वह अनुदान राशि का लाभ उठा सकते है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को सम्लित करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को आवेदक निम्नलिखित जगह पर जमा कर सकते है :-
    • जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग में।
    • ब्लॉक कार्यालय स्तर के आर.टी.पी.एस काउंटर में।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
  • बिहार ई सुविधा हेल्पडेस्क ईमेल :-esuvidhadbt@gmail.com.
  • ई सुविधा, बिहार
    अपना घर, 12, बेली रोड, ललित भवन के पीछे,
    राजबंसी नगर, पटना, बिहार 800001.
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार
    आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
    बिहार (पटना)-800015.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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