हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी छात्र को 15 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री निशुल्क दी जाएगी।
- लाभार्थी छात्र को निम्नलिखित खाद्यान्न सामग्री देय होगी :-
- 9 किलोग्राम चावल।
- 6 किलोग्राम गेहूँ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2215406.
- बिहार ई कल्याण हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtbiharapp@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना। |
आरंभ होने का वर्ष | 2018. |
लाभ | छात्रावास में रहने वाले बच्चो को प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री निशुल्क दी जाएगी। |
लाभार्थी |
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नोडल विभाग | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- बिहार सरकार द्वारा 2018 में बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना की शुरुवात की गई थी।
- योजना का उदेश्य यह है की छात्रवास में रहने वाले बच्चो को पोषण मिल पाए तथा उनका विकास हो पाए।
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा
संचालित की जा रही है। - बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना को "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न
आपूर्ति योजना" भी कहा जाता है। - योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रति माह 15 किलोग्राम निशुल्क खाद्यान्न सामग्री प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को 15 किलोग्राम खाद्यान सामग्री के अंतर्गत 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूँ दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निम्लिखित छात्रावास में रहने वाले छात्र योजना के लिए पात्र होंगे :-
- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास।
- सरकार द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- छात्रावास में रहने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रावास अनुदान का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा
वर्ग छात्रवास अनुदान योजना के अंतर्गत अलग आवेदन पत्र को भरना होगा। - बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र भर कर प्राप्त कर सकते है।
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है,
जो बिहार के ई कल्याण पोर्टल पर उप्लब्ध है।
योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा लाभार्थी छात्र को प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री निशुल्क दी जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित खाद्यान्न सामग्री देय होगी:-
खाद्यान्न सामग्री किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम गेहूँ 6 किलोग्राम
पात्रताएं
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित जाति में से होना चाहिए:-
- पिछड़ा वर्ग।
- अति पिछड़ा वर्ग।
- आवेदक छात्रावास में रह रहा होना चाहिए।
- केवल वह आवेदक पात्र है जो निम्नलिखित छात्रावास के अंतर्गत आवासित है :-
- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास।
छात्रावास
- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निम्लिखित जिलों में उपलब्ध है :-
छात्रावास के नाम जिलों के नाम अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास - वैशाली ।
- खगड़िया।
- भागलपुर (महिला)
- भागलपुर(टी.एन.बी)
- शेखपुर ।
- कैमूर।
- जमुई ।
- किशनगंज ।
- पूर्वी चापारण।
- पटना।
जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास - भोजपुर ।
- रोहतास।
- अरवल ।
- वक्सर ।
- किशनगंजग।
- गोपालगंज ।
- मधेपुरा।
- पूर्णिया ।
- सुपौल ।
- बेगुसराय ।
- सारण।
- मधुबनी ।
- गया ।
- जमुई।
- भागलपुर ।
- पश्चिम चंपारण ।
- सीतामढ़ी ।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र
के माध्यम से आवेदन कर सकते है। - बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा।
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना ई कलयाण पोर्टल पर "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग
छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना" के नाम से उपस्थित है। - लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को 15 किलोग्राम खाद्यान्न उनके डोर स्टेप में उपलब्ध कराया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना लॉगिन।
- बिहार ई कल्याण पोर्टल।
- बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पोर्टल।
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2215406.
- बिहार ई कल्याण हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtbiharapp@gmail.com.
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार
नवनिर्मित भवन, ब्लॉक-4,
पुराना सचिवालय, पटना-800015.
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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