राजस्थान इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Sat, 26/10/2024 - 16:48
राजस्थान CM
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राजस्थान इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना लोगो
हाइलाइट
  • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
  • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
  • राजस्थान इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
  • राजस्थान इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
  • स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- dlb.sg@rajasthan.gov.in
राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
आरंभ तिथि 9 सितम्बर, 2022.
लाभ
  • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार।
  • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
लाभार्थी राजस्थान के स्थायी निवासी।
नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार की रोजगार के क्षेत्र में चलायी जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
  • इसे 9 सितम्बर 2022 को सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में लागू कर दिया गया था।
  • राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना पहले से संचालित है।
  • परन्तु शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, ढाबा, या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, व अन्य वर्ग के लोगो के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी।
  • ऐसे ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" की शुरुआत की गयी है।
  • यह योजना मनरेगा की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी है।
  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीशुदा रोजगार देना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो और वो आर्थिक रूप से सम्बल हो सके।
  • इस योजना को प्रदेश में "राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम" या "राजस्थान इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम" के नाम से भी जाना जाता है।
  • राजस्थान सरकार के अनुमान के अनुसार इस योजना पर प्रति वर्ष 800 करोड़ रूपये का खर्च आएगा।
  • योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का गारंटी रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जायेगा।
  • राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होगी।
  • योजना से मुख्यतः निम्नलिखित परिवारों को लाभ प्राप्त होगा : -
    • आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार।
    • रोजगार न मिल पाने वाले असहाय परिवार।
    • बेरोजगार परिवार।
  • केवल राजस्थान प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार ही राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में एक वर्ष में 100 दिन का काम पाने हेतु पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम मांग सकता है, काम मांगे जाने पर सरकार द्वारा काम 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मुख्यत: श्रम आधारित कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है जिनमे शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • 2 चरणों को पूर्ण कर लाभार्थी 100 दिन का रोजगार योजना के तहत ले सकते है।
  • पहले चरण में लाभार्थी को राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर जा कर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • योजना में पंजीकरण हो जाने के पश्चात लाभार्थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर कार्य हेतु आवेदन कर सकते है।

योजना का उद्देश्य

  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित उद्देश्य के साथी शुरू की है :-
    • शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है।
    • वर्ष में 100 दिन का रोजगार देकर पात्र परिवार की आजीविका को सुरक्षित करना।

योजना के तहत लाभ

  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे :-
    • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार।
    • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

पात्रता की शर्तें

  • 100 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
    • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार (शहरी क्षेत्र) का निवासी हो।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
    • आवेदक जन आधार कार्ड धारक हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अपना पंजीकरण करते समय और फिर काम करने हेतु आवेदन करते समय लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • जन आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • निम्नलिखित में से कोई भी परिचय पत्र :-
      • आधार कार्ड।
      • पासपोर्ट।
      • पैन कार्ड।
      • राशन कार्ड।
      • वोटर आईडी कार्ड।

योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य

  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पात्र व्यक्ति द्वारा शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार के एवज़ में किये जायेंगे :-
    पर्यावरण संरक्षण कार्य
    • सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षरोपण करना।
    • उद्यान संधारण सम्बन्धी काम।
    • फुटपाथ, डिवाइडर, व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुवे पौधों को पानी देना व संधारण करने का काम।
    • नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करना।
    • शमशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण करना।
    • उद्यानिकी से सम्बंधित काम।
    • फॉरेस्ट्री से सम्बंधित काम।
    जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य
    • तालाब, गिनाणी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिटटी निकालना, सफाई करना, सुधार सम्बन्धी काम करना।
    • रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई करना।
    • जल स्त्रोतों के पुनर्रुद्धार सम्बंधित काम।
    स्वच्छता एवं सैनिटेशन से
    सम्बंधित कार्य
    • ठोस कचरा प्रबंधन के काम।
    • नगरीय अपशिष्ठ के घर घर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य।
    • डम्पिंग साइट/एम.आर.एफ सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण का कार्य।
    • सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव।
    • नाला/नालियों की सफाई करना।
    • सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई करना।
    • निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से उत्पन्न हुई सामग्री को हटाना।
    संपत्ति विरूपण रोकने से
    सम्बन्धी कार्य
    • अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाना।
    • सड़क, डिवाइडर, रैलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग करना।
    कन्वर्जेन्स कार्य
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व मुख्यमंत्री जान आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
    • केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घातक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
    • नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में मदद हेतु कन्वर्जेन्स।
    सेवा सम्बन्धी कार्य
    • कायन हाउस/गौशाला में श्रमिक कार्य।
    • नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टी टास्क सर्विसेज के कार्य जैसे रिकॉर्ड कीपिंग आदि।
    हेरिटेज संरक्षण
    • हेरिटेज संरक्षण से सम्बंधित कार्य करना।
    अन्य कार्य
    • नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से सम्बंधित कार्य।
    • नगरीय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल के प्रबंधन के कार्य।
    • आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने व उनके प्रबंधन के कार्य।
    • राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण।
    • राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले कार्य।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ 2 सरल चरणों के माध्यम से ले सकता है।
  • प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदक को राजस्थान SSO पोर्टल पर स्वयं व पात्र परिवार के सदस्यों का पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदक को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
  • दूसरे चरण में आवेदक को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर काम हेतु आवेदन करना होगा।
  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ निम्न चरणों के माध्यम से लिया जा सकता है : -

पंजीकरण की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण व योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • जन आधार नंबर डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • OTP का सत्यापन हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजरनाम व पासवर्ड आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
  • यूजरनाम/ SSOID एवं पासवर्ड मिल जाने के पश्चात आवेदक को पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना सेक्शन चुनना होगा।
  • उसके बाद पुनः आवेदक को अपना जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज़ करनी होगी।
  • आवेदक के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज़ करने के पश्चात आवेदक के सामने परिवार के सदस्यों की सूची आ जाएगी।
  • सूची में आवेदक को उन परिवार के सदस्यों का चयन करना होगा जो 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच है व श्रमिक काम करने में सक्षम है।
  • सदस्यों का चयन करने के पश्चात आवेदक को स्व घोषणा पत्र पढ़ कर आवेदन को सबमिट करना होगा।
  • आवेदक व पात्र सदस्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो गए है।
  • आवेदक अब अपना व अन्य पत्र सदस्यों का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के आधकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • पोर्टल पर दिए गए काम हेतु आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात अपना जन आधार कार्ड या जन आधार नामांकन आई डी दर्ज़ करनी होगी।
  • आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेजा जायेगा।
  • ओटीपी दर्ज़ कर ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करे।
  • उसके पश्चात जॉब कार्ड हेतु आवेदन पर क्लिक करे।
  • आवेदक के पुनः जन आधार कार्ड नंबर दर्ज़ करते ही पोर्टल द्वारा आवेदक के परिवार की समस्त जानकारी पोर्टल पर आ जाएगी।
  • परिवार के सदस्यों की दी गयी सूची में से आवेदक को पात्र व्यक्तियों का चयन करना होगा।
  • चयन करने के पश्चात आवेदन करे पर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • काम के बारे में सम्बंधित विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर उन्हें काम उपलब्ध करा दिया जायेगा।
  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने का संपूर्ण तरीका यहाँ देखे।

महत्वपूर्ण बिन्दु

  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • परिवार का मुख्य सदस्य एक जन आधार कार्ड से समस्त पात्र सदस्यों का जॉब कार्ड बना सकता है।
  • जॉब कार्ड के आधार पर काम मांगे जाने पर पात्र व्यक्ति को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलभ्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल उन कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी जो श्रमिकों के माध्यम से किये जा सकते है।
  • जॉब कार्ड धारक को उसी क्षेत्र या वार्ड क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिस नगर निकाय से जॉब कार्ड धारक सम्बन्धित होगा।
  • निम्नलिखित सुविधाएं योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को कार्य स्थल पर प्रदान की जाएँगी :-
    • पेयजल।
    • प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
    • गर्मियों में छाया के लिए शामियाना/ टेंट।
    • कार्य से सम्बंधित डिस्प्ले बोर्ड।
  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत को सम्बंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • राज्य के जन संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर 181 पर भी इस योजना से सम्बंधित शिकायत दर्ज़ की जा सकती है।
  • शिकायत मिलने के 7 दिन के भीतर उसका निराकरण किया जाना अनिवार्य है।
  • श्रमिकों को किये गए कार्य का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में 15 दिन में कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
  • राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
  • राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- dlb.sg@rajasthan.gov.in
  • स्वायत्त शासन विभाग का पता :- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार
    जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र,
    सी-स्कीम, निकट सिविल लाइन फाटक,
    जयपुर-16, राजस्थान।

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टिप्पणियाँ

In reply to by chaitanya (सत्यापित नहीं)

पर्मालिंक

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हमें लगातार काम नहीं दिया जा रहा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मे हनुमान गढ टाउन नगरपालिका मे और न ही पूरे रुपये मिल रहे न ही छाया, मैडीकल ,पानी नहीं सुविधा दि जा रही है इस समाधान करे धन्यवाद आप का

In reply to by chaitanya (सत्यापित नहीं)

पर्मालिंक

टिप्पणी

100 दिन का रोजगार मांगने पर नहीं मिलता है बार बार परेशान करते है 15 दिनो के भीतर रुप्ए नहीं मिल रहे हैं ना मैडिकल मिल रहा शिकायत करने पर भी ज्यादा परेशानीयो का सामना करना पड़ता है कृपया करके इस का समीधान करे धन्यवाद आप का

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