हाइलाइट
- 500 रूपए की मासिक सहायता या इन-काइंड के तहत 500 रूपए मूल्य के खाद्य पदार्थ।
- सहायता राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते के माध्यम से मिलेगी।
- सहायता राशि टीबी विरोधी उपचार के दौरान दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- निक्षय पोषण योजना हेल्पलाइन नंबर : - 1800116666
- निक्षय पोषण योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - helpdesk.nikshay@rntcp.org
- निक्षय पोषण योजना राज्य के टीबी असफर के संपर्क सूत्र।
- निक्षय पोषण योजना जिले के टीबी अफसर के संपर्क सूत्र।
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | निक्षय पोषण योजना |
आरंभ वर्ष | 2018 |
लाभ | 500 रूपए की मासिक आर्थिक सहायता या सामान कीमत के खाद्य उत्पाद। |
लाभार्थी | टीबी के मरीज। |
अधिकारिक पोर्टल | निक्षय पोषण योजना पोर्टल। |
नोडल विभाग | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | योजना के ऑफलाइन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे मे
- भारत न केवल सबसे अधिक जनसँख्या वाला देश है बल्कि सबसे ज्यादा टीबी के मरीजों वाला देश भी है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू।एच।ओ) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर के टीबी मरीजों के 27 प्रतिशत मरीज भारत से है।
- इतना ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीन मिनट में दो व्यक्ति की मौत टीबी से होती है।
- हालाँकि इस बढ़ते टीबी के मरीज और उसके द्वारा होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है।
- भारत में गिरते टीबी के मरीजों की संख्या का श्रेय मुख्य तौर पर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही "निक्षय पोषण योजना" को दिया जाता है।
- वर्ष 2018 से संचालित से इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक टीबी के मरीज को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा रही है।
- जारी की गई योजना 'नि-क्षय' में "नि" का अर्थ होता है "खत्म" और "क्षय" का अर्थ होता है "टीबी", जो की इस योजना के उद्देश्य को दर्शाता है।
- निक्षय पोषण योजना को "प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान" के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार देश के प्रत्येक टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान जरूरी पोषण संबंधी सहायता प्रदान कराने का काम करती है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित निक्षय पोषण योजना के द्वारा टीबी के सभी पंजीकृत मरीजों को 500/- रूपए की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता उक्त मरीजों को उनके टीबी के उपचार के दौरान दिया जाएगा।
- 1 अप्रैल 2018 या उससे बाद के पंजीकृत मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।
- व्यक्ति की जाती और आयु में भेदभाव न करते हुए इस योजना का लाभ देश के सभी टीबी से ग्रसित स्थायी नागरिको को दिया जा रहा है।
- निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ सभी व्यक्तियों को प्रत्येक माह की 7 तारीख को उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।
- हालाँकि कई राज्य सरकारों द्वारा योजना के तहत 500 रूपए न देकर के उक्त मरीजों को उतनी ही राशि के खाद्य पदार्थ दिए जा रहे है, जो उनके शारीरिक पोषण में मददगार साबित होगा।
- सरकार का लक्ष्य भारत को 2025 के अंत तक टीबी मुक्त बनाना है जिसके लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य किए जा रहे है।
- इसके लिए सरकार द्वारा योजना के तहत 'निक्षय मित्र' के लिए भी आवेदन मँगाए जा रहे है।
- कोई भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियाँ, संगठन या अन्य निक्षय मित्र बन सकते है।
- यह निक्षय मित्र कम से कम एक टीबी मरीज की जिम्मेदारी लेकर उसको अधिकतम छह माह तक उसके इलाज या भरण पोषण जो भी उनसे बन सके उतनी मदद कर सकते है।
- इन निक्षय मित्रो की सहायता से 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना जल्दी साकार होने की सम्भावना है।
- टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है लेकिन इसके उपचार और स्वास्थ्य सम्बंधित ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है।
- हवा के माधयम से फैलने वाली यह बीमारी काफी खतरनाक है, जिसका समय रहते उपचार होना बहुत जरूरी है।
- सरकार द्वारा चलाए जा रहे निक्षय पोषण योजना के माध्यम से टीबी से ग्रसित व्यक्ति को उचित लाभ मिल रहा है, जिसका परिणाम हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के सभी पंजीकृत मरीजों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
- 500 रूपए की मासिक सहायता या इन-काइंड के तहत 500 रूपए मूल्य के खाद्य पदार्थ।
- सहायता राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते के माध्यम से मिलेगी।
- सहायता राशि टीबी विरोधी उपचार के दौरान दी जाएगी।
पात्रता की शर्तें
- निक्षय पोषण योजना का लाभ केवल उन्ही आवेदको को प्राप्त होगा जो योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
- आवेदक भारतीय हो।
- आवेदक टीबी का मरीज हो।
- आवेदक निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- पहले से टीबी से ग्रसिति मरीज भी आवेदन कर सकते है।
- सरकारी एवं निजी चिकित्सालय में इलाज करवा रहे मरीज पात्र होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निक्षय पोषण योजना के आवेदन के समय उक्त मरीजों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज उपलभ्द करवाने आवश्यक है : -
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- मोबाइल नंबर।
- माता-पिता या अभिवावक का बैंक खाता। (यदि मरीज शिशु हो)
आवेदन करने की प्रक्रिया
- निक्षय पोषण योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।
- ऑफलाइन आवेदन हेतु उक्त मरीज को अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालय में जाना होगा।
- मरीज अपने निकटम चिकित्सालय की जानकारी राज्य एवं जिले के टीबी अफसर के नंबर पर कॉल करके भी प्राप्त कर सकते है।
- चिकित्सालय में उपस्थित कर्मी द्वारा मरीज का निक्षय पोषण योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
- पंजीकरण हेतु आवेदक को अपने दस्तावेज और विवरण साझा करने होंगे।
- सफ़लतपूर्वक पंजीकरण होने के पश्चात आवेदक के नंबर पर उसकी पुष्टि प्राप्त होगी।
- योजना के तहत मिलने वाला लाभ उक्त व्यक्ति को बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क कैसे करे
- निक्षय पोषण योजना हेल्पलाइन नंबर : - 1800116666
- निक्षय पोषण योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - helpdesk.nikshay@rntcp.org
- निक्षय पोषण योजना राज्य के टीबी असफर के संपर्क सूत्र।
- निक्षय पोषण योजना जिले के टीबी अफसर के संपर्क सूत्र।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन
नई दिल्ली - 110 011, भारत
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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