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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को कम लागत के उपकरण और कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। योजना के तहत, नए उद्योगों / व्यवसाय आदि की स्थापना के लिए लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
लाभ
- सरकार परियोजना की अधिकतम लागत 50,000 रुपये तक प्रदान करती है।
- परियोजना लागत का 50% मार्जिन मनी सहायता (अधिकतम 15000 / -)।
पात्रता मापदंड
- मध्य प्रदेश सीमा के भीतर स्थापित उद्यम।
- आवेदक को मध्य प्रदेश का अधिवास होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक डिफॉल्टर / गैर-वित्तीय डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों और पत्रों के साथ निर्धारित प्रपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी अधिकारी, जिला उद्यमी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में जमा करना होगा ।
आवश्यक दस्तावेज़
- राशन पत्रिका
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आई.डी.
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
संपर्क विवरण
राजीव गांधी भवन,
35, श्यामला हिल्स,
भोपाल - 462002
ई-मेल: mpscfdc@gmail.com
फोन: (O) 0755 - 2661744, 2661803, 2661629, 2660538
फैक्स: 0755 - 2661612
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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