हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी अविवाहित महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना। |
लाभ | 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा। |
लाभार्थी | राज्य की अविवाहित महिलाए। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश । |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- किसी ना किसी कारण की वजह से वजह महिला का विवाह नहीं हो पाता वह अविवाहित रह जाती है।
- अविवाहित महिला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपना जीवन ठीक से नहीं जी पाती।
- वृद्ध अवस्था में महिलाओ की आय का कोई श्रोत नहीं रहता तथा उनकी देखभाल भी कोई नहीं कर पाता।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- योजना का उदेश्य यह है की अविवाहित महिलाओ के जीवन को सुखमय बनाना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है ।
- मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी अविवाहित महिला को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- आवेदक महिला की आयु न्यूनतम 50 वर्ष होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 50 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक महिला को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पंचायत तथा नगर निगम के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी अविवाहित महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
पात्रताएं
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 50 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला अविवाहित होनी चाहिए।
- आवेदक महिला शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक महिला परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
- आवेदक महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक शसकीय/ अशासकीय कर्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी नहीं होनी चाहिए ।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- समग्र आईडी।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।
- स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- समग्र आईडी।
- जिला को चुनना होगा।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- आवेदक को योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्या कर्यालपालक/ जनपद पंचायत अधिकारी।
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम अधिकारी/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- मुख्या कार्यपालक अधिकारी कार्यालय।
- ग्राम पंचायत कार्यालय।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकरियों को आवेदक को ठीक से भरना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र के समेत सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- मुख्या कार्यपालक अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- नगर निगम अधिकारी।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
- नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
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