हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की राशि देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना। |
लाभ | 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- मंदबुद्धि तथा बहु विकलांग व्यक्तियों को जीवन जीने में बहुत कठिनाईओ का सामना करना पढ़ता है।
- विकलांगता के कारण अपनी पहचान बनाने में अशक्षम होते है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती।
- विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सरकार आए दिन नई योजना के माध्यम से लाभ पहुंचने का प्रयास करती रहती है।
- सरकार का प्रयास रहता है की दिव्यांग व्यक्ति तथा बच्चो को सुविधा दे तथा उनके माता/पिता की उनके पालन पोषण हेतु मदद कर पाए ।
- इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की दिव्यांगों के जीवन में प्रकाश आ सके तथा उनका विकास हो सके।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना को छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचलित की जा रही है।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत 600/-रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 6 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- केवल 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक को 1995 अधिनियम के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य है।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते है :-
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की राशि देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- जो आवेदक बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित विकलांग है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक जिनके पास अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए ।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- समग्र आईडी।
- आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करने के लिए पहले निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले के नाम।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- समग्र आईडी।
- योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा।
- नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी द्वारा।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है:-
- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत कार्यालय।
- नगर निगम/ नगर पालिका कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- सम्पर्क विवरण।
- व्यक्तिगत विवरण।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को वही जमा करना है जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- जमा करने के बाद आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- ग्राम पंचायत अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- नगर निगम अधिकारी।
- नगर पालिका अधिकारी।
- नगर परिषद अधिकारी।
- चयनित लाभाथियों को जाँच के बाद 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर-3,
भोपाल, म.प्र.,पिन- 462016.
सरकार |
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