झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चो की शादी करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • 30,000/- रूपये की एक मुश्त धनराशि निर्माण श्रमिक को बच्चो की शादी के लिए दी जाएगी।
    • आर्थिक लाभ केवल निर्माण श्रमिक के 2 बच्चों की शादी पर ही देय होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना।
लाभ निर्माण श्रमिकों के बच्चो की शादी के लिए 30,000/- रूपये की आर्थिक सहायता।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक पंजीकृत है।
  • वह श्रमिक दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का गुज़ारा करते है।
  • एक वक़्त वो भी आता है जब अपने बच्चों की शादी के दौरान श्रमिक को आर्थिक कठिनताओं से गुज़रना पड़ता है।
  • बढ़ते खर्चों के कारण एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक के लिए परिवार चलाने के साथ साथ शादी के लिए पैसा जोड़ना आसान नहीं होता है।
  • इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गयी है।
  • निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिक को झारखण्ड सरकार द्वारा 30,000/- रूपये एक मुश्त शादी समारोह में होने वाले खर्चों के लिए दिए जायेंगे।
  • यह लाभ केवल निर्माण श्रमिक के 2 बच्चों की शादी पर ही देय होगा।
  • निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ केवल उसी निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा और 5 वर्ष से बोर्ड में अंशदान दे रहा होगा।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
  • निर्माण श्रमिक की लिए झारखण्ड सरकार ने आयु की पात्रता 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य रखी है।
  • दूल्हे और दुल्हन की आयु क्रमशः 21 वर्ष या उससे अधिक और 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र योजना के लिए आवेदन करते वक़्त होना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार विवाह सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चो की शादी करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • 30,000/- रूपये की एक मुश्त धनराशि निर्माण श्रमिक को बच्चो की शादी के लिए दी जाएगी।
    • आर्थिक लाभ केवल निर्माण श्रमिक के 2 बच्चों की शादी पर ही देय होगा।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • निर्माण श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
    • निर्माण श्रमिक ने 5 वर्षों तक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में अंशदान दिया हो।
    • निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो।
    • दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
    • ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • श्रमिक का आधार कार्ड।
    • दुल्हन का आधार कार्ड।
    • दुल्हन का आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • शादी का प्रमाण पत्र।
    • दूल्हा और दुल्हन की आयु का प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को सर्वप्रथम झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय आवेदक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को विवाह सहायता की धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में एक मुश्त हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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