झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना में लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • श्रमिक को ब्रांडेड हेलमेट और जूते खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • झारखण्ड सरकार द्वारा श्रमिक को एक मुश्त 1,000/- रूपये की धनराशि जूते और हेलमेट खरीदने के लिए दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना।
लाभ पंजीकृत श्रमिकों को ब्रांडेड हेलमेट और जूते ख़रीदने के लिए 1,000/- रूपये की आर्थिक सहायता।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड प्रदेश में बहुत से पंजीकृत संगठित निर्माण श्रमिक है।
  • यह श्रमिक प्रति दिन अपने पेशे से सम्बंधित कार्य सुरक्षा के साझो सामान के बिना करते है।
  • सुरक्षा गियर के बिना काम करने पर श्रमिकों के साथ दुर्घटना घटित हो जाने पर जान का खतरा बना रहता है।
  • इसी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुवे झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना की शुरुआत की गयी है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत झारखण्ड सरकार पंजीकृत श्रमिकों को हेलमेट और जूते खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • लाभार्थी श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के अंतर्गत 1,000/- रूपये ब्रांडेड हेलमेट और जूते खरीदने के लिए दिए जायेंगे।
  • इन जूतों और हेलमेट का प्रयोग श्रमिक अपने काम के दौरान करेगा और किसी भी अनहोनी से सुरक्षित रहेगा।
  • 1,000/- रूपये की सहायता मिलने के 3 माह के भीतर लाभार्थी श्रमिक को हेलमेट और जूते खरीदने होंगे।
  • जूते और हेलमेट खरीदने के पश्चात उसकी रसीद अपने निकटतम श्रम कार्यालय में जमा करानी होगी।
  • योजना का लाभ केवल झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत श्रमिक ही ले सकते है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के अंतर्गत ब्रांडेड हेलमेट और जूते खरीदने के लिए मिलने वाले 1,000/- रूपये का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना में लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • श्रमिक को ब्रांडेड हेलमेट और जूते खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • झारखण्ड सरकार द्वारा श्रमिक को एक मुश्त 1,000/- रूपये की धनराशि जूते और हेलमेट खरीदने के लिए दी जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है :-
    • श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
    • श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत हो।
    • श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो।
    • श्रमिक ने इस योजना का लाभ पहले न लिया हो।
    • श्रमिक द्वारा 90 दिन तक कार्य किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड का निवास प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक पंजीकरण संख्या या श्रमिक का ई-श्रम कार्ड।
    • श्रमिक का आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • खरीदे गए हेलमेट और जूते की रसीद।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • सर्वप्रथम लाभार्थी को निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय लाभार्थी को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी को निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत ब्रांडेड हेलमेट और जूते ख़रीदने के लिए धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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