हाइलाइट
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना में लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- श्रमिक के 5 दिन या उससे अधिक दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी दी जाएगी।
- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अधिकतम 40 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर ही दिया जायेगा।
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रेणी के लिए विहित दर के अनुसार दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2490514.
- 0651-2490956.
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना। |
लाभ | श्रमिक के 5 दिन या उससे अधिक दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी दी जाएगी। |
लाभार्थी | झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार। |
आवेदन का तरीका | झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए चिकित्सा सहायता योजना शुरू की गयी है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों की आपात स्थिति में होने वाली मजदूरी के नुक्सान की भरपाई करना है जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा न हो।
- बहुत बार श्रमिक के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने पर वो काम नहीं कर पाता है जिससे उसके द्वारा प्रति दिन कमाई जाने वाली मजदूरी का नुक्सान होता है।
- झारखण्ड प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को इसी मजदूरी के नुक्सान की भरपाई के लिए निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना कारगर साबित हो रही है।
- सरकार द्वारा झारखण्ड के पंजीकृत श्रमिकों को 5 दिन या उससे अधिक दिन तक अस्पताल में भर्ती होने पर न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाएगी।
- न्यूनतम मजदूरी का लाभ श्रमिक अधिकतम 40 दिन तक अस्पताल में भर्ती होने पर ले सकता है।
- श्रमिक को अकुशल श्रेणी के श्रमिक हेतु निर्धारित की गयी मजदूरी की दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- आवेदन करते समय बीमारी से और अस्पताल में भर्ती से सम्बंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ केवल झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत श्रमिक ही ले सकते है।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की धनराशि का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना में लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- श्रमिक के 5 दिन या उससे अधिक दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी दी जाएगी।
- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अधिकतम 40 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर ही दिया जायेगा।
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रेणी के लिए विहित दर के अनुसार दी जाएगी।
पात्रता
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है :-
- श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
- श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होना चाहिए।
- लाभार्थी श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- श्रमिक बीमार होने की वजह से अस्पताल में 5 दिन या उससे अधिक दिन तक भर्ती रहा हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
- झारखण्ड का निवासी होने का प्रमाण।
- श्रमिक पंजीकरण संख्या या श्रमिक का ई-श्रम कार्ड।
- श्रमिक का आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण।
- बीमारी से सम्बंधित समस्त दस्तावेज़।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी को सर्वप्रथम निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
- पंजीकरण करते समय लाभार्थी कों अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
- उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना को चुनना होगा।
- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से की जाएगी।
- पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी को निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत मजदूरी का भुगतान श्रमिक के दिए गए बैंक खाते में कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना पंजीकरण।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना लॉगिन।
- झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल।
- झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0651-2490514.
- 0651-2490956.
- झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
- श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
झारखण्ड - 834002.
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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