झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक अनुदान।
    • 10,000/- रूपये की धनराशि लाभार्थी को मृत श्रमिक का अंतिम संस्कार करने हेतु दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना।
लाभ 10,000/- रूपये की धनराशि लाभार्थी को मृत श्रमिक का अंतिम संस्कार करने हेतु दी जाएगी।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार के सदस्य।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना झारखण्ड सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार के सदस्य को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करना है।
  • इस योजना को "झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना" भी कहा जाता है।
  • काफी बार श्रमिक के परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमे श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में परिवार के अंतिम संस्कार तक के लिए भी पैसे नहीं होते है।
  • ऐसी ही किसी स्थिति से बचने के लिए झारखण्ड सरकार अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार हेतु 10,000/- रूपये का आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी।
  • अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक अनुदान सरकार द्वारा केवल मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य को ही मिलेगा।
  • मृत श्रमिक की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए अनुदान का लाभ केवल तभी मिलेगा जब मृत श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत हो।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय मृत श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 10,000/- रूपये के अंतिम संस्कार अनुदान का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक अनुदान।
    • 10,000/- रूपये की धनराशि लाभार्थी को मृत श्रमिक का अंतिम संस्कार करने हेतु दी जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • मृत श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
    • मृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • मृत श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है :-
    • झारखण्ड का निवास प्रमाण पत्र।
    • मृत श्रमिक की पंजीकरण संख्या या मृत श्रमिक का ई-श्रम कार्ड।
    • मृत श्रमिक का आधार कार्ड।
    • मृत श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • आवेदक और मृत श्रमिक का सम्बन्ध दर्शाता कोई भी दस्तावेज़।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है।
  • पंजीकरण करते समय आवेदक कों अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी को निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 10,000/- रूपये की धनराशि अंत्येष्टि हेतु आवेदक के दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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