झारखण्ड गोधन न्याय योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड गोधन न्याय योजना लोगो।
हाइलाइट
  • झारखण्ड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • सरकार द्वारा लाभार्थियों से 2/-रुपए प्रति किलोग्राम दर से गोबर की खरीद की जाएगी।
    • किसानो से प्राप्त किए गए गोबर से खाद बनाई जाएगी जिसे जैविक खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा।
    • साथ ही लाभार्थियों के इलाको में ही 8 रुपए में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराए जाएगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2490929.
    • 0651-2490578.
  • झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jhagriculture@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड गोधन न्याय योजना।
लाभ सरकार द्वारा गोबर की खरीद की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के किसान एवं पशुपालक।
नोडल विभाग कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।
आवेदन का तरीका सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट के माध्यम से गोबर की खरीद की जाएगी।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड की आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी के अनुसार गोबर में पोषक तत्व होता है।
  • केमिकल फ़र्टिलाइज़र से खातों को बहुत नुकसान पहुँचता है।
  • इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड गोधन न्याय योजना की शुरुवात की गई है।
  • झारखण्ड सरकार का लक्ष्य है की झारखण्ड को जैविक कृषि राज्य बना सके।
  • योजना के उदेश्य यह है की पशुपालको एवं किसानो की आय में वृद्धि हो पाए।
  • साथ ही खेतो में केमिकल फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो सके तथा खेतो की उपज शक्ति बढ़ सके।
  • झारखण्ड गोधन न्याय योजना झारखण्ड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • सरकार द्वारा लाभार्थियों से उचित दर पर गोबर की खरीद की जाएगी।
  • 2/-रुपए प्रति किलोग्राम से गोबर की खरीद की जाएगी।
  • गोबर के इस्तेमाल बायोगैस तथा जैविक खाद बनाने में किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट को जिलों में स्थापित किया जाएगा।
  • किसानो को 8/-रुपए प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
  • वर्मी कंपोस्ट यूनिट की सहायता से सरकार द्वारा लाभार्थियों से गोबर की खरीद की जाएगी।

योजना के लाभ

  • झारखण्ड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • सरकार द्वारा लाभार्थियों से 2/-रुपए प्रति किलोग्राम दर से गोबर की खरीद की जाएगी।
    • किसानो से प्राप्त किए गए गोबर से खाद बनाई जाएगी जिसे जैविक खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा।
    • साथ ही लाभार्थियों के इलाको में ही 8 रुपए में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराए जाएगे।

पात्रताएं

  • आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान या पशुपालक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड गोधन न्याय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • झारखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड गोधन न्याय योजना झारखण्ड राज्य के जिलों में शुरू की गई है।
  • योजना के अंतर्गत जिलों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी।
  • वर्मी कम्पोस्ट यूनिट जहा स्थापित की जाएगी वह जा कर लाभार्थी पशुपालक तथा किसान अपना पंजीकरण करा सकते है।
  • सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर लाभार्थियों से गोबर की खरीद की जाएगी।
  • लाभार्थी से 2/-रुपए प्रति किलो के दर से गोबर ख़रीदा जाएगा।
  • किसानो को गोबर के प्रसंस्करण(processing)के बाद उन्हें वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
  • सरकार द्वारा 4/-रुपए प्रति किलो में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2490929.
    • 0651-2490578.
  • झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jhagriculture@gmail.com.
  • कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
    नेपाल हाउस, डोरंडा रांची,
    झारखंड -834002.

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