हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करने के लिए किराए के खर्च का भुक्तान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी तथा उनके घर के चार सदस्यों को भ्रमण करने हेतु ख़र्च के लिए भुक्तान।
    • लाभार्थी को भ्रमण की मुफ्त सुविधा हर चार वर्ष में एक बार दी जाएगी।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित परिवाहनो द्वारा निर्धारित किए किराए के ख़र्च का भुक्तान दिया जाएगा :-
      • रेल की द्वितीय श्रेणी की टिकट पर।
      • बस की साधारण टिकट पर।
    • अधिकतम दस दिनों की यात्रा के ख़र्च का भुक्तान किया जाएगा ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को भ्रमण करते समय ख़र्च किए गए किराए का भुक्तान प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना के अंतर्गत निर्माण कामगारों को भ्रमण करते समय ख़र्च किए गए किराए का भुक्तान किया जाएगा।
  • हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।
  • निर्माण कामगार जिन्होंने निचे दिए गए स्थानों पर भ्रमण किया है वह योजना के लिए पात्र है। :-
    • धार्मिक स्थान पर।
    • ऐतिहासिक स्थान पर।
  • केवल निम्नलिखित परिवाहनो द्वारा निर्धारित किए गए किराए का भुक्तान निर्माण कामगारों को दिया जाएगा :-
    • रेल की द्वितीय श्रेणी की टिकट पर।
    • बस की साधारण टिकट पर।
  • लाभार्थी को अधिकतम दस दिनों की यात्रा की है उन्हें क्रच किए किराए का भुक्तान प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक को यात्रा से जुड़े टिकट को जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड के साथ न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए,जिस आवेदक के पास एक वर्ष से कम की सदयस्ता है
    वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करने के लिए किराए के खर्च का भुक्तान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी तथा उनके घर के चार सदस्यों को भ्रमण करने हेतु ख़र्च के लिए भुक्तान।
    • लाभार्थी को भ्रमण की मुफ्त सुविधा हर चार वर्ष में एक बार दी जाएगी।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित परिवाहनो द्वारा निर्धारित किए किराए के ख़र्च का भुक्तान दिया जाएगा :-
      • रेल की द्वितीय श्रेणी की टिकट पर।
      • बस की साधारण टिकट पर।
    • अधिकतम दस दिनों की यात्रा के ख़र्च का भुक्तान किया जाएगा ।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • हरियाणा निर्माण श्रमिक बोर्ड में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास न्यूनतम एक वर्ष की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक जिन्होंने 10 दिनों से अधिक समय की यात्रा की है ,वह पात्र नहीं है।
  • आवेदक ने केवल निम्नलिखित स्थानों पर किसी एक में भ्रमण करा होना चाहिए :-
    • धार्मिक स्थान पर।
    • ऐतिहासिक स्थान पर।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • यात्रा का टिकट का प्रमाण।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना के आवेदन पत्र को भरने के लिए आवेदन को पहले पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदन को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद ,आवेदन को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदक को योजना के विवरण को भर कर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • इस प्रकार हरियाणा निर्माण कामगार मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना के आवेदक पत्र को भरने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी।
  • आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को सरकार द्वारा भ्रमण करने पर ख़र्च किए गए किराए के लिए वित्तीय सहायता उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन देखने के लिए SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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