हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • 5 लाख रूपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-4112222.
    • 0172-2590981.
  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- hoharyanatax@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि 06-09-2019.
लाभार्थी राज्य के पंजीकृत व्यापारी।
लाभ
  • 5 लाख रूपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा।
नोडल विभाग आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा सरकार की व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • इसे प्रदेश में 6 सितम्बर 2019 से शुरू किया गया था।
  • हरियाणा सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है।
  • योजना के तहत प्रदेश में जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होती है तो व्यापारी/उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारियों को ही दिया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ लगभग प्रदेश के 4 लाख से अधिक व्यापारियों को मिलेगा।
  • योजना का लाभ निम्नलिखित सभी व्यापरियों को मिलेगा :-
    • एकाधिकार वाली फर्म में :- फर्म का मालिक
    • पार्टनरशिप फर्म में :- कोई भी साझीदार
    • कंपनी की दशा में :- मुख्य कार्यवाही अधिकारी (CEO)
    • संयुक्त हिन्दु परिवार :- संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता
  • व्यापारी की मृत्यु की दशा में बीमा की धनराशि व्यापारी के जीवनसाथी को दी जाएगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
  • सभी पंजीकृत व्यापारी इस योजना के तहत स्वतः पात्र माने जायेंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों/ उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये।
    • स्थायी अपंगता हो जाने पर 5 लाख रूपये।
    • दो अंग या आँख या एक आंख या एक अंक की हानि पर 5 लाख रूपये।

पात्रता

  • हरियाणा के निवासी।
  • हरियाणा के जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • व्यापारी का विवरण।
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट।
  • पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट। (मृत्यु की दशा में)
  • क्लेम फॉर्म।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।(मृत्यु की दशा में)
  • मेडिकल रिपोर्ट। (स्थायी अपंगता की दशा में)
  • नॉमिनी।उत्तराधिकारी का विवरण।
  • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कहीं भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
  • जी.एस.टी में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे।
  • दुर्भाग्यवश कभी व्यापारी दुर्घटना का शिकार होता है जिसमे मृत्यु या स्थायी अपंगता हो जाने की दशा में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन उस वक़्त सरकार द्वारा आवंटित बीमा कंपनी को किया जायेगा।
  • क्लेम आवेदन पत्र को अच्छे से भर और समस्त दस्तावेज़ संलग्न कर बीमा कंपनी के कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जाँच में सब सही पाए जाने पर बीमा की राशि क्रमश 5 लाख रूपये व्यापारी/ व्यापारी के उत्तराधिकारी के दिए गए बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-4112222.
    • 0172-2590981.
  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- hoharyanatax@gmail.com.

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