हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Fri, 23/08/2024 - 11:59
हरियाणा CM
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हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना लोगो
हाइलाइट
  • हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे : -
    • उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय स्थापित करने हेतु 5 लाख तक का ऋण।
    • उपलब्ध ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
    • योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
    • ऋण के साथ तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि भी प्राप्त होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पलाइन नंबर :-  0172-2564720
  • हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :- 
    • hwdc1982@gmail.com
    • hwdc@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना।
आरंभ वर्ष 2022. 
लाभ
  • उद्यम और व्यवसाय हेतु 5 लाख रूपए तक का ऋण।
  • पात्र व्यक्ति को ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि।
  • कोलैटरल फ्री लोन।
लाभार्थी राज्य की महिलाए।
नोडल विभाग हरियाणा महिला विकास निगम।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • राज्य की उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय के लिए प्रेरित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना' की शुरुआत की गई है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे।
  • यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
  • पहले योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा केवल तीन लाख तक का ही ऋण दिया जाता था।
  • लेकिन वर्ष 2024 से ऋण की इस सीमा को 5 लाख तक का कर दिया गया है।
  • सरकार द्वारा यह ऋण पात्र लाभार्थियों को 7% ब्याज दर की छूट में उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • ब्याज दर में यह छूट ऋण को तीन साल की अवधि में लौटने पर ही प्राप्त होगी।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
  • इसके साथ ही आवेदक को ऋण तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि के साथ जारी किया जाएगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी राज्य की महिला विकास विभाग को दी गई है।
  • सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना को अन्य नाम जैसे की 'हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना' से भी जाना जाता है।
  • योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो योजना में दी गई पात्रता को पूर्ण करेंगे।
  • निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो राज्य के स्थायी निवासी है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ केवल राज्य की महिला को ही प्राप्त होगा।
  • योजना अनुसार जिन महिलाओ की सालाना पारिवारिक आय 5 लाख या उससे कम है योजना के लिए पात्र होंगी।
  • ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य ऋण में बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • प्राप्त ऋण से पात्र महिलाए अपने स्वरोजगार को स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी और राज्य में रोजगार ने नए अवसर पैदा होंगे।
  • हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे : -
    • उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय स्थापित करने हेतु 5 लाख तक का ऋण।
    • उपलब्ध ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
    • योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
    • ऋण के साथ तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि भी प्राप्त होगी।

पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक।
    • केवल राज्य की महिलाये ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
    • महिलाओ की पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे कम हो।
    • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
    • महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में होना अनिवार्य है।
    • योजना से पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉलटर न हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • परिवार पहचान पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • उद्यम स्थापित करने संबंधी दस्तावेज।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा महिला विकास निगम कार्यलय में जाना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पलाइन नंबर :-  0172-2564720
  • हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :- 
    • hwdc1982@gmail.com
    • hwdc@hry.nic.in
  • हरियाणा महिला विकास निगम पता :-
    एससीओ-212, दूसरी मंजिल,
    सेक्टर 14, पंचकूला।

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