हाइलाइट
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे : -
- उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय स्थापित करने हेतु 5 लाख तक का ऋण।
- उपलब्ध ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
- ऋण के साथ तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि भी प्राप्त होगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2564720
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :-
- hwdc1982@gmail.com
- hwdc@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना। |
आरंभ वर्ष | 2022. |
लाभ |
|
लाभार्थी | राज्य की महिलाए। |
नोडल विभाग | हरियाणा महिला विकास निगम। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे। |
योजना के बारे मे
- राज्य की उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय के लिए प्रेरित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना' की शुरुआत की गई है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे।
- यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- पहले योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा केवल तीन लाख तक का ही ऋण दिया जाता था।
- लेकिन वर्ष 2024 से ऋण की इस सीमा को 5 लाख तक का कर दिया गया है।
- सरकार द्वारा यह ऋण पात्र लाभार्थियों को 7% ब्याज दर की छूट में उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ब्याज दर में यह छूट ऋण को तीन साल की अवधि में लौटने पर ही प्राप्त होगी।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
- इसके साथ ही आवेदक को ऋण तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि के साथ जारी किया जाएगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी राज्य की महिला विकास विभाग को दी गई है।
- सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना को अन्य नाम जैसे की 'हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना' से भी जाना जाता है।
- योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो योजना में दी गई पात्रता को पूर्ण करेंगे।
- निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो राज्य के स्थायी निवासी है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ केवल राज्य की महिला को ही प्राप्त होगा।
- योजना अनुसार जिन महिलाओ की सालाना पारिवारिक आय 5 लाख या उससे कम है योजना के लिए पात्र होंगी।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य ऋण में बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- प्राप्त ऋण से पात्र महिलाए अपने स्वरोजगार को स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी और राज्य में रोजगार ने नए अवसर पैदा होंगे।
- हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे : -
- उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय स्थापित करने हेतु 5 लाख तक का ऋण।
- उपलब्ध ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
- ऋण के साथ तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि भी प्राप्त होगी।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक।
- केवल राज्य की महिलाये ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- महिलाओ की पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे कम हो।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में होना अनिवार्य है।
- योजना से पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉलटर न हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- उद्यम स्थापित करने संबंधी दस्तावेज।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा महिला विकास निगम कार्यलय में जाना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2564720
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :-
- hwdc1982@gmail.com
- hwdc@hry.nic.in
- हरियाणा महिला विकास निगम पता :-
एससीओ-212, दूसरी मंजिल,
सेक्टर 14, पंचकूला।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|---|---|
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: ऋृण
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) | केन्द्रीय सरकार | |
2 | Divyangjan Swavalamban Scheme | केन्द्रीय सरकार | |
3 | जनसमर्थ पोर्टल-क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल | केन्द्रीय सरकार | |
4 | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना | केन्द्रीय सरकार | |
5 | पीएम विश्वकर्मा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
6 | स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना | केन्द्रीय सरकार | |
7 | पीएम विद्यालक्ष्मी योजना | केन्द्रीय सरकार |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना
नई टिप्पणी जोड़ें