हरियाणा मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 18/02/2025 - 17:23
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • बेरोजगार व्यक्ति के साथ अन्य स्थानीय व्यक्तियों को भेड़ या बकरी की इकाई स्थापित कर सकेंगे।
  • इकाई स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बैकेंड सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी।
  • चयनित हुए लाभार्थी व्यक्तियों को विभाग द्वारा 11 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
  • स्थापित की गई इकाई के पशुओ को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा।
  • सरकार द्वारा पहले से संचालित बिमा योजना के तहत सभी पशुओ को निशुल्क बीमे की सुविधा।
  • स्थापित की गई इकाई के पशुओ से उत्पन्न ऊन खरीदने में विभाग द्वारा सहायता की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • सरल हरियाणा हेल्पलाइन नंबर : - 0172-3968400
  • सरल हरियाणा ईमेल हेल्पडेस्क : - saral.haryana@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना
लाभ
  • भेड़ और बकरी इकाई स्थापित करने हेतु सब्सिडी।
  • चयनित लाभार्थियों को विभाग द्वारा 11 दिनों का प्रशिक्षण।
  • निशुल्क चिकित्सीय, टीकाकरण और बीमा की सुविधा।
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार एवं अन्य व्यक्ति।
नोडल विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा।
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आवेदन का तरीका
  • हरियाणा मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के आवेदन पत्र :

योजना के बारे मे

  • राज्य में भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु हरियाणा सरकार ने "मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना" को लागु करने का निर्णय लिया है।
  • योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी व्यक्ति को भेड़ बकरी पालन की इकाई स्थापित करने हेतु 100 प्रतिशत की बैकेंड सब्सिडी प्रदान करेगी।
  • योजना को लागु करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगार एवं अन्य में स्वः रोजगार के अवसर पैदा करना और उन्नत नस्ल के भेड़ एवं बकरी के जर्मप्लाज्म को राज्य में विकसित करना है।
  • प्रदेश के गरीब वर्ग से सम्बंधित बेरोजगार व्यक्ति इस योजना के माध्यम से अपने लिए आय के श्रोत पैदा करने के साथ आय में वृद्धि भी कर सकते है।
  • घोषित योजना अन्य नाम जैसे की "मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान स्कीम" या "चीफ मिनिस्टर भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना" से भी जाना जाता है।
  • योजना को सफल बनाने हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग लाभार्थी व्यक्तियों को भेड़ एवं बकरी की इकाई स्थापित करने में सहायता करेगा।
  • सहायता के साथ चयनित लाभार्थी व्यक्तियों को विभाग द्वारा 11 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
  • स्थापित की गई इकाई के पशुओ को विभाग द्वारा मुफ्त चिकित्सीय सुविधा, निशुल्क टीकाकरण के साथ निशुल्क बिमा की सुविधा भी दी जाएगी।
  • राज्य एक ऐसे स्थायी निवासी जो अनुसूचित जाती/बीपीएल परिवार/विधवा के अलावा समान्य, अन्य पिछड़ी जाती, एवं अन्य वर्ग के भूमिहीन परिवार से सम्बंधित है योजना के लिए पात्र होंगे।
  • केवल वही व्यक्ति योजना के लिए आवदन कर सकेंगे जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
  • योजना के तहत पशुओ को दिए जाने वाला बीमा प्रदेश में चल रही किसी भी पशुधन बीमा योजना के तहत किया जाएगा।
  • यदि योजना के संचालन के समय कोई भी ऐसी योजना संचालित नहीं है जिसके द्वारा इन पशुओ को बीमा किया जा सके तो उस अवस्था में लाभार्थी व्यक्ति को ही उक्त पशुओ का बीमा स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
  • प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को योजना का नोडल विभाग एवं सम्पूर्ण राज्य में इसको लागु करने की जिमेदारी "हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड" को दी गई है।
  • वर्ष 2024-25 में इस योजना के माध्यम से कुल 572 भेड़/बकरी (286 प्रत्येक) की इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 572 जरुरत मंद व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।
  • योजना के तहत ख़रीदे जाने वाले भेड़ बकरी निम्नलिखित नस्ल के होंगे; जिनकी आयु 12 से 18 महीने के मध्य होना आवश्यक है : -
    • बीटल, जमनापारी, सिरोही, या कोई अन्य देशी नस्ल की बकरी।
    • गद्दी, नाली, मरावाड़ी, या कोई अन्य गैर-स्वदेशी नस्ल की भेड़।
  • मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना से स्थापित की जाने वाली इकाई में पशुओ की कुल संख्या 11 होगी, जिसमे 10 मादा भेड़/बकरी और 1 नर भेड़/बकरी होंगे।
  • एक इकाई की स्थापना हेतु कुल 70,000 रूपए की लागत देय होगी, जिसे सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से क्रेता एवं विक्रेता को दिया जाएगा।
  • प्रत्येक लाभार्थी व्यक्ति को भेड़ बकरी खरीदने के लिए शुरुआती चरण में योजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में देना होगा जो की 17,500 रूपए होगी।
  • वहीं बची हुई 75 प्रतिशत की राशि सरकार द्वारा क्रेता के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
  • व्यक्ति द्वारा मार्जिन मनी के रूप में जमा की गई धनराशि इकाई की जांच पश्चात उनके बैंक खाते में वापस जमा कर दी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवेदन 'सरल हरियाणा पोर्टल' या फिर निर्धारित केन्द्रो पर जाकर भी कर सकते है।
  • योजना के लिए व्यक्तियों को चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जिसमे अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में व्यक्तियों का चयन उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
  • योजना से जुडी अन्य जानकारी के लिए लाभार्थी व्यक्ति मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के दिशानिर्देश को पढ़ सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे : -
    • बेरोजगार एवं अन्य स्थानीय वयक्ति भेड़ या बकरी की इकाई स्थापित कर सकेंगे।
    • इकाई स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बैकेंड सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी।
    • चयनित हुए लाभार्थी व्यक्तियों को विभाग द्वारा 11 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
    • स्थापित की गई इकाई के पशुओ को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा।
    • सरकार द्वारा पहले से संचालित बिमा योजना के तहत सभी पशुओ को निशुल्क बीमे की सुविधा।
    • स्थापित की गई इकाई के पशुओ से उत्पन्न ऊन खरीदने में विभाग द्वारा सहायता की जाएगी।

पात्रता की शर्तें

  • मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
    • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र हो।
    • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
    • प्राथमिकता प्रशिक्षित व्यक्तियों को दी जाएगी।
    • परिवार से केवल एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेंगे।

अपात्रता की शर्ते

  • ऐसे व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी भी पात्रता के अंतर्गत आते हो उन्हें मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा : -
    • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र ना हो।
    • यदि आवेदक या परिवार में से कोई भी व्यक्ति सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हो।
    • यदि आवेदन किसी भी समूह/संस्थान/संगठन के द्वारा किया गया हो।
    • यदि आवेदक को इस योजना का लाभ पहले भी प्राप्त हुआ हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवेदन जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है : -
    • परिवार पहचान पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पैन कार्ड (यदि लागु हो)
    • बैंक पासबुक/कैंसिल बैंक चेक।
    • अनुसूचित जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
    • बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
    • विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
    • स्वः घोषित प्रमाण पत्र
    • बकरी स्थापना/भेड़ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
    • शेड या उस स्थान की फोटो जहाँ पर पशुओ को रखा जाएगा।
    • सामान्य, पिछड़ी जाती एवं अन्य जाती के भूमिहीन (कृषि भूमि) होने का प्रमाण पत्र।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवेदन निम्नलिखित माध्यम से कर सकते है : -

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन करना है।
  • नए व्यक्ति को पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण पश्चात प्राप्त विवरण से पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • लॉगिन पश्चात योजना की सूची से 'मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना' का चयन करे।
  • योजना के आवेदन पत्र में मांगे गए जरूरी विवरण को दर्ज करे।
  • विवरण पश्चात आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित स्थान पर अपलोड करे।
  • आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसमे दर्ज विवरण को जरूर से जांच ले।
  • अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन की एक कॉपी सुरक्षित रख ले।
  • विभाग द्वारा जमा किए गए आवेदनों की सत्यता की जाँच की जाएगी।
  • जांच में सफल पाए गए आवेदकों को ही इकाई स्थापित करने का लाभ दिया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी स्वीकारे जाएंगे।
  • इसके लिए पात्र व्यक्तियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र और ई -दिशा केंद्र पर जाना होगा।
  • केंद्र में उपस्थित व्यक्ति को योजना के आवेदन जमा करने को कहे।
  • आवेदन के दौरान केंद्र में मौजूद व्यक्ति के साथ अपना विवरण साझा करे और आवश्यक दस्तावेज साझा करे।
  • सफल रूप से जमा हुए आवेदन की जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • प्राप्त आवेदनों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा की जाएगी, जिसमे सफल पाए गए आवेदकों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना की मुख्य विशेषताए

  • योजना के लिए परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, समूह या संगठन द्वारा किए गए आवेदन स्वीकारे नहीं किए जाएंगे।
  • योजना पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है, जिसके लिए केवल वर्ष 2024-25 के लिए केवल 572 वयक्तियो का ही चयन किया जाएगा।
  • उम्मीद से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर व्यक्ति का चयन उनकी पात्रता अनुसार निम्नलिखित क्रमबद्ध तरह से किया जाएगा : -
    • अनुसूचित जाती के बीपीएल आवेदक।
    • अन्य जाती के बीपीएल आवेदक।
    • विधवा परिवार से सम्बंधित आवेदक।
    • सामान्य, पिछड़ी जाती एवं अन्य जाती के भूमि हीन परिवार के आवेदक।
    • आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी एवं अर्ध सरकारी पद पर कार्यरत नहीं है।
    • आवेदक जिनके पास कोई पशुधन नहीं है लेकिन उनके घर पर भेड़ बकरी पालने की पर्याप्त स्थान है।
    • भेड़ बकरी पालन में निपुण व्यक्ति।
  • पशु खरीदने हेतु विभाग द्वारा दिन एवं स्थान की घोषणा की जाएगी।
  • निर्धारित स्थान से व्यक्ति इकाई स्थापित करने हेतु भेड़ या बकरी खरीद सकता है।
  • एक व्यक्ति द्वारा स्थापित एक इकाई में पशुओ की संख्या 11 होगी जिनमे से 10 मादा भेड़/बकरी और 1 नर भेड़/बकरी होंगे।
  • इकाई स्थापित करने के लिए ख़रीदे गए पशुओ की कुल कीमत 70,000 रूपए निर्धारित है, जिसमे 60,000 रूपए 10 मादा भेड़ या बकरी के लिए और 10,000 रूपए एक नर भेड़/बकरी के लिए होंगे।
  • आवेदक को इकाई स्थापित के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • स्थापित की गई इकाई से उत्पन्न होने वाली ऊन को खरीदने में विभाग द्वारा सहायता की जाएगी।
  • योजना के तहत स्थापित इकाई की जांच विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी।
  • जांच में सफल पाए गई इकाई संचालक को सब्सिडी वीर्य बैंक अधिकारी द्वारा उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • सरल हरियाणा हेल्पलाइन नंबर : - 0172-3968400
  • सरल हरियाणा ईमेल हेल्पडेस्क : - saral.haryana@gov.in

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