हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जायेगा।
- पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
- पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2020. |
लाभ |
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नोडल विभाग | शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- हिमाचल प्रदेश, शहरी विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 65 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- केवल घर का वयस्क सदस्य हैं काम करने का पात्र होगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जायेगा।
- पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
- पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।
- मजदूरी का भुगतान 15 दिन का रोजगार समाप्त करने के बाद सात दिन की अवधि के भीतर सीधा लाभाथी के बैंक खाते में दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण लाभार्थियों को दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंको से सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र में रहने वाले परिवार के व्यस्क सदस्य को संबन्धित शहरी निकाय में स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ेगा।
- पात्र व्यक्ति हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन एमएमएसएजीवाई (MMSGY) पोर्टल द्वारा।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जायेगा।
- पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
- पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।
पात्रता
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 65 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- केवल घर का वयस्क सदस्य हैं काम करने का पात्र होगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- राशन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
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ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
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महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना दिशानिर्देश।
- शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।
- एमएमएसएजीवाई (MMSGY) पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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