हाइलाइट
- गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के तहत सभी पात्र विधवा महिलाओ को 1,250/- रूपए की मासिक आर्थिक सहायता।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 079-23257942
- गुजरात महिला एवं बाल विकास ईमेल हेल्पडेस्क : - ps2sec1-wcd@gujarat.gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | गुजरात गंगा स्वरुप पेंशन योजना |
आरंभ वर्ष | 2023 |
लाभ | 1,250/- रूपए की मासिक पेंशन। |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिला। |
नोडल विभाग | महिला बाल विकास विभाग, गुजरात। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | गंगा स्वरुप पेंशन योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- गुजरात सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओ के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है "गुजरात गंगा स्वरुप पेंशन योजना"।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विधवा महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस वजह से यह योजना 'गुजरात गंगा स्वरुप आर्थिक सहाय योजना' नाम से भी प्रचलित है।
- योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओ को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,250/- रूपए की राशि दी जाएगी।
- प्रतिमाह दी जाने वाली यह राशि लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में माह के पहले सप्ताह में भेजी जाएगी।
- गंगा स्वरुप पेंशन योजना को अन्य नाम से भी पहचाना जाता है; जैसी की 'गुजरात गंगा स्वरूपा पेंशन स्कीम', या 'गुजरात गंगा स्वरुप योजना'।
- सरकार द्वारा संचालित यह योजना नई नहीं है, बल्कि पूर्व में संचालित 'विधवा सहाय योजना' का नाम बदलकर 'गंगा स्वरुप पेंशन योजना' रखा गया।
- योजना को लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाली सभी विधवा महिलाओ को दिया जाएगा।
- गंगा स्वरुप पेंशन योजना से राज्य की करीब 4 लाख विधवा महिलाए लाभान्वित होंगी।
- योजना के सफल संचालन के लिए राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग को इस इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
- योजना का लाभ केवल राज्य की उन्ही विधवा महिलाओ को प्राप्त होगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
- इतना ही नहीं योजना का लाभ लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में रह रही महिलाओ की वार्षिक आय 1,20,000/- और शहरी महिलाओ की वार्षिक आय 1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहले इस योजना का लाभ उन महिलाओ को प्राप्त नहीं होता था जिनके पुत्र की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन अब यह महिलाए भी लाभ उठा सकेंगी।
- गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के लिए लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते है।
- इसके लिए पात्र लाभार्थी योजना के आवेदन पत्र अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, मामलातदार कार्यालय, और तलाटी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदकों से योजना के आवेदन पत्र जमा करने हेतु 20 रूपए का मामूली शुल्क लिया जाएगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदकों को अपने जरूरी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
- आवेदकों को योजना का लाभ उनके आवेदन और दस्तावेज की सफल जाँच के पश्चात ही दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के तहत सभी पात्र विधवा महिलाओ को मासिक आर्थिक सहायता।
- आर्थिक सहायता राशि के रूप में सभी पात्र महिला को 1,250/- रूपए की पेंशन।
पात्रता
- गुजरात सरकार द्वारा जारी गंगा स्वरुप पेंशन योजना के लिए केवल वही लाभार्थी आवेदन कर सकते है जो निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
- योजना केवल राज्य की स्थायी विधवा महिलाओ के लिए है।
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- ग्रामीण महिला की वार्षिक आय 1,20,000/- और शहरी महिला की वार्षिक आय 1,50,000/- से अधिक ना हो।
- जिन महिलाओ ने दुबारा शादी की है वह इसके लिए अपात्र होंगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- गुजरात गंगा स्वरुप योजना के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी : -
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बिजली का बिल।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- विधवा होने का प्रमाण।
- दुबारा शादी न करने का प्रमाण।
- बैंक दस्तावेज।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र महिलाए गंगा स्वरूप पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
- लाभार्थी गंगा स्वरुप योजना के आवेदन पत्र अपने नजदीकी निम्नलिखित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है : -
- जन सेवा केंद्र।
- मामलातदार कार्यालय।
- तलाटी कार्यालय।
- प्राप्त आवेदन पत्र में अपनी जरूरी विवरण को दर्ज करे और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे।
- पूर्ण रूप से भरे इस आवें को कार्यालय में जमा कर दे।
- प्राप्त आवेदनों को अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।
- जांच में सफल पाए गए आवेदनों को पेंशन राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 079-23257942
- गुजरात महिला एवं बाल विकास ईमेल हेल्पडेस्क : - ps2sec1-wcd@gujarat.gov.in
- ब्लॉक नंबर 9, 8वीं मंजिल, नया सचिवालय, गांधीनगर।
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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