गुजरात गंगा स्वरुप पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 03/09/2024 - 12:20
गुजरात CM
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हाइलाइट
  • गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के तहत सभी पात्र विधवा महिलाओ को 1,250/- रूपए की मासिक आर्थिक सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 079-23257942
  • गुजरात महिला एवं बाल विकास ईमेल हेल्पडेस्क : - ps2sec1-wcd@gujarat.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम गुजरात गंगा स्वरुप पेंशन योजना
आरंभ वर्ष 2023
लाभ 1,250/- रूपए की मासिक पेंशन।
लाभार्थी राज्य की विधवा महिला।
नोडल विभाग महिला बाल विकास विभाग, गुजरात।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका गंगा स्वरुप पेंशन योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • गुजरात सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओ के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है "गुजरात गंगा स्वरुप पेंशन योजना"।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विधवा महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • इस वजह से यह योजना 'गुजरात गंगा स्वरुप आर्थिक सहाय योजना' नाम से भी प्रचलित है।
  • योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओ को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,250/- रूपए की राशि दी जाएगी।
  • प्रतिमाह दी जाने वाली यह राशि लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में माह के पहले सप्ताह में भेजी जाएगी।
  • गंगा स्वरुप पेंशन योजना को अन्य नाम से भी पहचाना जाता है; जैसी की 'गुजरात गंगा स्वरूपा पेंशन स्कीम', या 'गुजरात गंगा स्वरुप योजना'।
  • सरकार द्वारा संचालित यह योजना नई नहीं है, बल्कि पूर्व में संचालित 'विधवा सहाय योजना' का नाम बदलकर 'गंगा स्वरुप पेंशन योजना' रखा गया।
  • योजना को लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाली सभी विधवा महिलाओ को दिया जाएगा।
  • गंगा स्वरुप पेंशन योजना से राज्य की करीब 4 लाख विधवा महिलाए लाभान्वित होंगी।
  • योजना के सफल संचालन के लिए राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग को इस इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
  • योजना का लाभ केवल राज्य की उन्ही विधवा महिलाओ को प्राप्त होगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
  • इतना ही नहीं योजना का लाभ लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में रह रही महिलाओ की वार्षिक आय 1,20,000/- और शहरी महिलाओ की वार्षिक आय 1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पहले इस योजना का लाभ उन महिलाओ को प्राप्त नहीं होता था जिनके पुत्र की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन अब यह महिलाए भी लाभ उठा सकेंगी।
  • गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के लिए लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते है।
  • इसके लिए पात्र लाभार्थी योजना के आवेदन पत्र अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, मामलातदार कार्यालय, और तलाटी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदकों से योजना के आवेदन पत्र जमा करने हेतु 20 रूपए का मामूली शुल्क लिया जाएगा।
  • आवेदन पत्र के साथ आवेदकों को अपने जरूरी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
  • आवेदकों को योजना का लाभ उनके आवेदन और दस्तावेज की सफल जाँच के पश्चात ही दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के तहत सभी पात्र विधवा महिलाओ को मासिक आर्थिक सहायता।
  • आर्थिक सहायता राशि के रूप में सभी पात्र महिला को 1,250/- रूपए की पेंशन।

पात्रता

  • गुजरात सरकार द्वारा जारी गंगा स्वरुप पेंशन योजना के लिए केवल वही लाभार्थी आवेदन कर सकते है जो निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
    • योजना केवल राज्य की स्थायी विधवा महिलाओ के लिए है।
    • महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • ग्रामीण महिला की वार्षिक आय 1,20,000/- और शहरी महिला की वार्षिक आय 1,50,000/- से अधिक ना हो।
    • जिन महिलाओ ने दुबारा शादी की है वह इसके लिए अपात्र होंगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • गुजरात गंगा स्वरुप योजना के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • बिजली का बिल।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • विधवा होने का प्रमाण।
    • दुबारा शादी न करने का प्रमाण।
    • बैंक दस्तावेज।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र महिलाए गंगा स्वरूप पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • लाभार्थी गंगा स्वरुप योजना के आवेदन पत्र अपने नजदीकी निम्नलिखित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है : -
    • जन सेवा केंद्र।
    • मामलातदार कार्यालय।
    • तलाटी कार्यालय।
  • प्राप्त आवेदन पत्र में अपनी जरूरी विवरण को दर्ज करे और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे।
  • पूर्ण रूप से भरे इस आवें को कार्यालय में जमा कर दे।
  • प्राप्त आवेदनों को अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।
  • जांच में सफल पाए गए आवेदनों को पेंशन राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 079-23257942
  • गुजरात महिला एवं बाल विकास ईमेल हेल्पडेस्क : - ps2sec1-wcd@gujarat.gov.in
  • ब्लॉक नंबर 9, 8वीं मंजिल, नया सचिवालय, गांधीनगर।

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