हाइलाइट
- आखरी सैलरी के अनुसार सुनिश्चित पेंशन।
- गारंटीड न्यूनतम पेंशन।
- पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में परिवार को पेंशन।
- ग्रेचुटी के अलावा एक मुश्त धनराशि।
- महंगाई दर के अनुसार पेंशन में बढ़ौतरी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पेंशन शिकायत टोल फ्री नम्बर :- 1800111960
- पेंशन शिकायत हेल्पडेस्क ईमेल :- care.dppw@nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | भारत सरकार की एकीकृत पेंशन योजना। |
लांच की तारीख | 01-04-2025. |
लाभ |
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लाभार्थी | केंद्र सरकार के कर्मचारी। |
नोडल मंत्रालय | पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | एकीकृत पेंशन योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। |
योजना के बारे में
- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2024 मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की।
- मंत्रिमंडल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान करना था।
- दिनांक 24-08-2024 को ही मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को मंजूरी दे दी।
- एकीकृत पेंशन योजना से पहले सरकार द्वारा नई पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है जिसे दिनांक 14-01-2004 को मंजूरी दी गयी थी।
- नई पेंशन योजना में 2 टियर है जिसमे से पहले टियर में केंद्र कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत का योगदान पेंशन हेतु देना होता है।
- भारत सरकार द्वारा भी इतना ही योगदान दिया जाता था जिसे पहले बढ़ा कर 14 प्रतिशत किया और अब बढ़ा कर 18.5 प्रतिशत का दिया गया है।
- कुछ केंद्र के कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना का विरोध किया जाता रहा है और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग काफी समय से उठायी जा रही है।
- इन्ही मांगो को मानते हुवे केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की विशेषताओं के साथ एकीकृत पेंशन योजना को लांच किया गया है।
- एकीकृत पेंशन योजना को लागू करना भारत सरकार का कोई एक बिना सोचे समझने वाला कदम नहीं है।
- एकीकृत पेंशन योजना के लिए सरकार द्वारा एक विशेष समिति बनाई गयी थी।
- उस समिति द्वारा सैकड़ों संगठनों के साथ बैठकें की गयी, भारतीय रिज़र्व बैंक और विश्व बैंक के साथ परामर्श किया गया, सभी राज्यों से सुझाव लेने के बाद इस योजना का खाका तैयार किया गया है।
- समिति के सुझाव के बाद ही भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के किर्यान्वाहन को मंजूरी दी गयी है।
- आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना आगामी वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा।
- केंद्र सरकार के 23 लाख से अधिक कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किये जायेंगे।
- एकीकृत पेंशन योजना को 5 श्रेणी में बांटा गया है जिसके अनुसार लाभार्थियों को लाभ प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में लाभ प्रदान करने की 5 श्रेणी निम्न है :-
- सुनिश्चित पेंशन :- 25 साल की सेवा पूरी करने और रिटायर होने पर आखरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन स्वरुप दिया जायेगा।
- पारिवारिक पेंशन :- रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार को पेंशन का 60% देय होगा।
- इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन :- महंगाई दर के हिसाब से पेंशन की राशि बधाई जाएगी।
- एक मुश्त धनराशि :- ग्रेचुटी के साथ साथ रिटायरमेंट पर एक मुश्त धनराशि भी दी जाएगी।
- केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के तहत पात्र होंगे।
- राज्य सरकार भी एकीकृत पेंशन योजना के तरीके को अपने कर्मचारियों हेतु अपना सकते है।
- महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एकीकृत पेंशन योजना को राज्य में संचालन हेतु मंजूरी दे दी है।
- अगर सभी राज्यों द्वारा एकीकृत पेंशन योजना को अपनाया जाता है तो इस योजना में लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा होगी।
- योजना में पंजीकृत होने के लिए कहीं भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है, सभी केंद्र के कर्मचारी स्वतः एकीकृत पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों को ये विकल्प देगी की वो अपनी स्वेछा से एकीकृत पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से चुनाव कर सकता है।
- अगर किसी कर्मचारी द्वारा 10 साल की सेवा पूरी नहीं की गयी तो एकीकृत पेंशन योजना के तहत पत्र नहीं माना जायेगा।
- जल्दी ही केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अधिकारिक दिशानिर्देश जारी करेगी।
योजना के लाभ
- भारत सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
लाभ की श्रेणी लाभ सुनिश्चित पेंशन - 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिर्वृत होने पर सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।
- रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में लाभार्थी की जो बेसिक पे होगी उसका 50% सुनिश्चित पेंशन स्वरुप दिया जायेगा।
- 25 वर्ष से सेवा पूरी करने से पहले रिटायर होने वाले लाभार्थियों को पेंशन अनुपात में प्रदान की जाएगी।
न्यूनतम गारंटी पेंशन - 10 हज़ार रूपये प्रति माह की फिक्स पेंशन।
- गारंटी पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले लाभार्थी कर्मचारियों को ही देय होगी।
फेमिली पेंशन - सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु की दशा में परिवार को पेंशन दी जाएगी।
- स्पाउस को मिल रही पेंशन की 60% धनराशि प्रदान की जाएगी।
इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन - सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई दर के हिसाब से मिलने वाली पेंशन में बढ़ौतरी की जाएगी।
- इससे पेंशन की धनराशि जीवनयापन की लागत के अनुसार मिलेगी।
एक मुश्त धनराशि - रिटायरमेंट के समय लाभार्थी कर्मचारी को एक मुश्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी।
- एक मुश्त धनराशि महीने की सैलरी का 1/10 भाग होगा जो प्रति 6 माह की सेवा को पूर्ण करने पर देय होगा।
पात्रताएं
- केवल वही कर्मचारी भारत सरकार की एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण किया जायेगा :-
- लाभार्थी केंद्र सरकार का कर्मचारी/ अधिकारी हो।
- लाभार्थी की नौकरी की अवधि न्यूनतम 25 वर्ष हो। (लम्बी सेवा के सुनिश्चित पेंशन हेतु)
- लाभार्थी की नौकरी की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष हो। (न्यूनतम गारंटी पेंशन हेतु)
आवश्यक दस्तावेज
- सेवानिवृत होने जाने के बाद एकीकृत पेंशन योजना में पेंशन शुरू करने के लिए लाभार्थी कर्मचारी को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा :-
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नम्बर।
- पैन कार्ड।
- कर्मचारी संख्या/ आईडी कार्ड की प्रति।
- विभाग का सेवानिवृत पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया
- एकीकृत पेंशन योजना सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी है जिसमे अलग से योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना में स्वतः पात्र माने जायेंगे अगर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद एकीकृत पेंशन योजना के लाभ को चुना होगा।
- ये पेंशन योजना आगामी वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।
- लाभार्थी कर्मचारी को योजना में पंजीकृत होने के लिए किसी भी एकीकृत पेंशन योजना के आवेदन पत्र को भरने की आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि सेवा से निर्वृत हो जाने के बाद लाभार्थी को अपनी पेंशन शुरू करने के लिए विभाग में आवेदन ज़रूर देना होगा।
- विभाग द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज़ों की जांच करने के बाद अगर लाभार्थी द्वारा एकीकृत पेंशन योजना का चुनाव किया होगा तो योजना के लाभ लाभार्थी को प्रदान कर दिए जायेंगे।
- योजना के लागू हो जाने के बाद सभी केंद्र कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार एकीकृत पेंशन योजना को चुन कर सेवा से निर्वृत हो जाने के बाद लाभ प्राप्त कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- एकीकृत पेंशन योजना दिशानिर्देश।
- केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग।
संपर्क करने का विवरण
- पेंशन शिकायत टोल फ्री नम्बर :- 1800111960
- पेंशन शिकायत हेल्पडेस्क ईमेल :- care.dppw@nic.in.
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग,
जनपथ भवन,
बी विंग, 8वीं मंजिल,
नई दिल्ली - 11001.
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