हाइलाइट
- राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
- अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
- बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2227352
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secy-food-rj@nic.in
- afcfood-rj@nic.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2019. |
लाभ | अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपए प्रतिकिलों की दर से गेहूं उप्लब्ध करवाना। |
नोडल विभाग | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना राजस्थान सरकार की बीपीएल, स्टेट बीपीएल,अंत्योदय राशनकार्ड धारियो के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- इससे मुख्यतः राज्य के की अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपए प्रतिकिलों की दर से गेहूं प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य है :-
- अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रतिकिलों की दर से गेहूं उप्लब्ध करवाया जाना।
- जिससे लोग आसानी से गेहूं खरीद सके, और निर्धन वर्ग के सभी लोगो को भूखा ना रहना पड़े।
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति ही पात्र होंगी:-
- सभी राशन कार्ड धारक।
- बीपीएल परिवार।
- स्टेट बीपीएल परिवार।
- अंत्योदय परिवार।
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
- अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
- बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
- योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड तथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5
किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। - पात्र व्यक्ति एक रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
- अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
- बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
पात्रता
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगी:-
- राजस्थान का स्थाई निवासी।
- सभी राशन कार्ड धारक।
- बीपीएल परिवार।
- स्टेट बीपीएल परिवार।
- अंत्योदय परिवार।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- राशनकार्ड।
- बीपीएल कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान एक रुपये किलो गेहू योजना में आवेदन करने के लिए सवप्रथम अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाना होगा।
- सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदक का आवेदन पत्र भरा जायेगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को अच्छे से दर्ज करवाये।
- इसके पश्चात् राजस्थान गेहूं योजना में मांगे गए दस्तावेजों को सीएससी सेंटर में दे।
- आपके दस्तावेज सीएससी सेंटर के माध्यम से अपलोड कर दिये जायेंगे।
- आपकी राजस्थान गेहूं योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होती है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2227352
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secy-food-rj@nic.in
- afcfood-rj@nic.in
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पता:-
खाद्य विभाग सरकार सचिवालय,
जयपुर (राज.) - 302005
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