छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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 छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना लोगो।
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत पात्र बेरोज़गारों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 2500/- रूपये प्रति माह का बेरोज़गारी भत्ता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ बेरोगारी भत्ता योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0771-2221039.
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- employmentcg@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना।
आरंभ होने की तिथि 01.04.2023.
लाभार्थी प्रदेश के बेरोज़गार युवा।
लाभ पात्र बेरोज़गारों को प्रति माह 2500/- रूपये दिए जायेंगे।
नोडल विभाग कौशल विकास, तकनीकी एवं रोज़गार विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की बेरोज़गारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
  • इस योजना की घोषणा दिनांक 06-03-2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा अपने बजट के भाषण में की गयी थी।
  • फिर दिनांक 01-04-2023 को छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया।
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बोरजगार युवाओं को रोज़गार मिल जाने तक आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्बल बनाना है।
  • सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोज़गारों को प्रति माह 2500/- रूपये की धनराशि छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
  • बेरोज़गारी भत्ता केवल 18 वर्ष से ज़्यादा और 35 वर्ष से कम आयु के बेरोज़गार लाभार्थियों को ही दिया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना में वार्षिक आय की शर्त रखी गयी है जिसमे वही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार की समस्त श्रोतों से पारिवारिक आय 2.5 लाख रूपये से कम होगी।
  • बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान आवेदक को उसके रोज़गार मिल जाने तक ही किया जायेगा।
  • जिले के रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और पंजीकरण 2 वर्ष पुराना होना चाहिए।
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ते का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत पात्र बेरोज़गारों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 2500/- रूपये प्रति माह का बेरोज़गारी भत्ता।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ते के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • लाभार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी बेरोज़गार और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
    • लाभार्थी रोज़गार कार्यालय में 2 वर्ष से पंजीकृत हो।
    • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना की पात्रता।

अपात्रता

  • बेरोजगारी भत्ता एक परिवार से एक ही सदस्य को देय होगा।
  • जिस परिवार का कोई सदस्य 10,000/- महीने या उससे अधिक का पेंशन भोगी होगा वो परिवार पत्र नहीं होगा।
  • परिवार में आयकरदाता हो।
  • परिवार में कोई निम्नलिखित में से पेशेवर हो :-
    • इंजीनियर।
    • डॉक्टर।
    • वकील।
    • चार्टर्ड अकॉउन्टेंट आदि।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ते के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र।
    • बेरोज़गार होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • 12वीं कक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र।
    • वोटर आईडी कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • आय प्रमाण पत्र। (1 वर्ष की अवधि हो)
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • रोज़गार पंजीयन कार्ड। (2 वर्ष पुराना हो)

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को सर्वप्रथम अपना पंजीकरण छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना में करना होगा।
  • मोबाइल नंबर के माध्यम से लाभार्थी अपना पंजीकरण कर सकता है।
  • पंजीकरण हो जाने पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के पश्चात निजी जानकारी और शिक्षा से जुडी जानकारी भरनी होगी।
  • मांगे गए दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जाँच रोज़गार अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • उसके बाद आवेदकों को उनके ग्राम पंचायत या वार्ड के कार्यालय में सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा।
  • आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों का मिलान मूल दस्तावेज़ों से किया जायेगा।
  • सत्यापन पूर्ण हो जाने पर और स्वीकृत आवेदनों को भत्ते की राशि के लिए भेज दिया जायेगा।
  • हर माह स्वतः लाभार्थी के खाते में भत्ते की राशि आती रहेगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क विवरण

  • छत्तीसगढ़ बेरोगारी भत्ता योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0771-2221039.
  • छत्तीसगढ़ बेरोज़गारी भत्ता योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- employmentcg@gmail.com.
  • रोज़गार निदेशालय,
    पहली मंजिल, ब्लॉक - 4,
    इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
    छत्तीसगढ़।

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Harish Kumar mahilange
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