मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लोगो।
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी परिवारों को घर बनने हेतु भू खण्ड निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थी को भू खण्ड आवटंन के लिए कोई प्रीमियम देनी की आवश्यकता नहीं है।
    • लाभार्थी निम्नलिखित स्रोतों के माध्यम से घर बनने के लिए आसानी से ऋण की सुविधा प्राप्त कर पाएगे :-
      • बैंक के माध्यम से।
      • शासकीय योजनाओ के माध्यम से।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0755-2700803.
    • 0755-2525800.
  • मध्य प्रदेश राजस्व विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 755-2708242.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना।
लाभ गरीब परिवारों को घर बनाने हेतु भू खण्ड दिया जाएगा।
लाभार्थी राज्य के ग्रामीण गरीब परिवार।
नोडल विभाग राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती जिसके कारण वह अपना घर बनने में अशक्षम होते है।
  • हर व्यक्ति का सपना होता है की उसके पास भी अपना घर हो परन्तु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसका सपना पूरा नहीं हो पाता।
  • इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए माध्यम प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना की शुरुवात की गई है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना का उदेश्य यह है की गरीब परिवारो को उनका खुद का घर होने का सपना पूरा हो पाए।
  • मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना 28 अक्टूबर 2021 में लागु की गई थी।
  • केवल ग्रामीण क्षेत्र के परिवार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना के अंतर्गत लाभार्थी गरीब परिवार को घर बनने हेतु भू खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को भू खण्ड के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • योजना के अंतर्गत परिवार कहने का मतलब है पति/ पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्च से है ।
  • आवेदक जिन के पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत आवटंन के लिए भू खण्ड का क्षेत्रफल अधिकतम 60 वर्गमीटर होगा।
  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है, जो सारा(SAARA) पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी परिवारों को घर बनने हेतु भू खण्ड निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थी को भू खण्ड आवटंन के लिए कोई प्रीमियम देनी की आवश्यकता नहीं है।
    • लाभार्थी निम्नलिखित स्रोतों के माध्यम से घर बनने के लिए आसानी से ऋण की सुविधा प्राप्त कर पाएगे :-
      • बैंक के माध्यम से।
      • शासकीय योजनाओ के माध्यम से।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में से कोई शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • जो आवेदक पी.डी.एस दुकान से राशन प्राप्त करते है वह योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदक का नाम मतदाता सूचि में 1 जनवरी 2021 दिनांक तक उसी ग्राम में जहा भू खण्ड चाहता है वहा दर्ज होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • समग्र आईडी।
    • भूमि दस्तावेज।
    • बी.पी.एल कार्ड (अगर संबंधित हो)
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को मध्य प्रदेश के सारा(SAARA) पोर्टल के माध्यम से भर सकते है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • पंजीकरण करने के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तवेज की जाँच उक्त पंचायत के सचिव एवं पटवारी के द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद पंचायत सचिव एवं पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
  • रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण कर के पात्र आवेदको की सूचि त्यार की जाएगी।
  • पात्र परिवारों को सुचना चौपाल, गुडी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों या पंचायत कार्यालयों में प्रस्तुत की जाएगी।
  • तहसीलदार द्वारा पात्र तथा अपात्र आवेदकों की जाँच कर सूचि बनाई जाएगी।
  • तहसीलदार द्वारा सूचि को ग्राम सभा में भेजा जाएगा तथा ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।
  • ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद तहसीलदार द्वारा आवटंन के आदेश जारी किए जाएगे।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0755-2700803.
    • 0755-2525800.
  • मध्य प्रदेश राजस्व विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 755-2708242.
  • राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश
    राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश भू-तल,वल्लभ
    भवन - 2,  मंत्रालय, अरेरा हिल्‍स,
    भोपाल,मध्यप्रदेश 462011.

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