छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना  लोगो
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017.
लाभ
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। 
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक।
    • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो सव सहयता योजना के तहत पंजीकृत हो।
    • असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ आटो चालक।
    • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आयश्यक।
    • योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवश्यक।
  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक।
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
  • सब्सिडी की इस राशि का प्रयोग नागरिकों द्वारा केवल ई-रिक्शा खरीदने के लिए ही किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक।
    • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो सव सहयता योजना के तहत पंजीकृत हो।
    • असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ आटो चालक।
    • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आयश्यक।
    • योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • स्थाई निवास प्रमाण पत्र। 
    • राशन कार्ड की कॉपी।
    • जाति प्रमाण पत्र ।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • ई-रिक्शा की रसीद।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

क्या ई-रिक्शा देने की सहायता कर सकते हैं क्या फॉर्म को पढ़ रही थी

पर्मालिंक

टिप्पणी

क्या ई-रिक्शा देने की सहायता कर सकते हैं क्या फॉर्म को पढ़ रही थी

पर्मालिंक

टिप्पणी

Mai garib parivar se hu aur mai apna garibi dur karke rojgar pana chahti hu kripya karke e riksha lene me meri sahayta kare

पर्मालिंक

आपका नाम
Rani Sonwani
टिप्पणी

में गरीब परिवार से हु और मे अपनी गरीबी दूर करने रोजगार पाना चाहती हूं किरपा करके ई रिक्सा लेने में मेरी सहायता करे आपकी अति किर्पा होगी सर जी

पर्मालिंक

आपका नाम
दामिनी चंद्रवंशी
टिप्पणी

Mujhe riksa ki jarurat hai

पर्मालिंक

आपका नाम
Avinash thavre
टिप्पणी

Muje rojgar ke liye e riksha chaiye

पर्मालिंक

आपका नाम
Kishan singh thakur
टिप्पणी

Aadarniy .🙏🏼.. E rickshaw liye mujhe 1 sal Ho Gaya loan patane me bahut problem ho rha hai kharab hai kripya subsidy Dene ki kripya Karen

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