छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना लोगो
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चबतुरा उपलब्ध कराया जाएगा।
    • चबूतरे उपलब्ध कराने के लिए दैनिक शुल्क के रूप में दस रुपए प्रति दिन का भुगतान करना होगा।
    • यह एक अपग्रेड होगा जिससे वे सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय कर सकें।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ हेल्पलाइन नंबर :- 0771-2221955
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • uaddatacenter@gmail.com
    • datacenter.uad.cg@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना।
आरंभ होने की तिथि 2019.
लाभ
  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चबतुरा उपलब्ध कराया जाएगा।
    • चबूतरे उपलब्ध कराने के लिए दैनिक शुल्क के रूप में दस रुपए प्रति दिन का भुगतान करना होगा।
नोडल विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत पौनी-पसारी व्यवसाय को नवजीवन प्रदान कराने में सहायक है।
  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदनकर्ता कोई पारम्परिक व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।
    • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में परम्परागत व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है।
  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चबतुरा उपलब्ध कराया जाएगा।
    • यह एक अपग्रेड होगा जिससे वे सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय कर सकें।
    • इसके लिए दैनिक शुल्क के रूप में दस रुपए प्रति दिन का भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत नगरीय निकायों में बाजार परिसर में जगह उपलब्ध कराये जाने के साथ ही साथ व्यवसाय करने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।
  • योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चबतुरा उपलब्ध कराया जाएगा।
    • चबूतरे उपलब्ध कराने के लिए दैनिक शुल्क के रूप में दस रुपए प्रति दिन का भुगतान करना होगा।
    • यह एक अपग्रेड होगा जिससे वे सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय कर सकें।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदनकर्ता कोई पारम्परिक व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।
    • स्वयं सहायता समूह की महिलाएं।
    • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए, युवा और महिलाएं दोनों ही।
    • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सवपर्थम नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यलाय या ग्राम पंचायत से संपर्क करे।
  • इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • इसके पश्चात आप को पूरे भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ हेल्पलाइन नंबर :- 0771-2221955
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • uaddatacenter@gmail.com
    • datacenter.uad.cg@gov.in
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ पता :-
    ब्लाक-डी, चौथी मंजिल, इन्द्रावती भवन,
    अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

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