हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
- लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना । |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- मंडल में 18 से 40 वर्ष आयु समुह में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
- लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।
- लाभार्थी एवं उनके आश्रित की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के पेंशन खाते में जमा राशि उसके नामित को दी जायेगी।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
- श्रम कार्यलय द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
- लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- मंडल में 18 से 40 वर्ष आयु समुह में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना | छत्तीसगढ | |
2 | छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना | छत्तीसगढ | |
3 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना | छत्तीसगढ |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार | |
5 | एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
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