बिहार परवरिश योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार परवरिश योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार परवरिश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी बच्चे को1,000/-रुपए प्रति माह अनुदान देय होगा।
    • लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अनुदान दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार परवरिश योजना।
लाभ बच्चो को 1,000/-रुपए प्रति माह दिए जाएगे।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बिहार परवरिश योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की बेसहारा/ अनाथ/ रोग से पीड़ित बच्चे/ रोग से पीड़ित माता/ पिता के बच्चे अदि बच्चो को बेहतर पालन पोषण हो पाए।
  • बिहार परवरिश योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • बिहार परवरिश योजना बिहार की मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अंतर्गत अति है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • 1,000/-रुपए प्रति माह लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रदान किए जाएगे।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • बिहार परवरिश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बच्चे पात्र होंगे :-
    • आवेदक जिनके माता/पिता कारावास में बंध है।
    • बच्चे जो एच् आई वी/ एड्स/कुष्ठ ग्रेड 2 रोग से पीड़ित है।
    • जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है।
    • आवेदक जिनके माता/पिता एच्.आई.वी ,एड्स ,कुष्ठ रोग से पीड़ित है ।
    • बच्चे जो अनाथ/ बेसहारा अथवा वह अनाथ बच्चे जो अपने अभिभावक के साथ रह रहे है।
    • वह बच्चे जिनके माता/ पिता मानसिक रूप से दिव्यांग है।
  • आवेदक जिनके माता/ पिता या अभिभावक की वर्ष आय 60,000/-प्रति वर्ष से अधिक है, वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी बिहार परवरिश योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के ले सकती है :-

योजना के लाभ

  • बिहार परवरिश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी बच्चे को1,000/-रुपए प्रति माह अनुदान देय होगा।
    • लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अनुदान दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदन बच्चा बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन बच्चे की आयु 18 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए।
  • आवेदक बच्चे के माता/पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 60,000/-रुपए प्रति वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बच्चे पात्र होंगे :-
    • अनाथ बच्चे जो अपने अभिभावक के साथ रह रहे हो।
    • बेसहारा बच्चे।
    • एच.आई.वी/ एड्स रोग से पीड़ित बच्चे।
    • कुष्ठ रोग ग्रेड 2 से पीड़ित बच्चे।
    • बच्चे जिनके माता/ पिता कारावास में बंध है।
    • बच्चे जिनके माता/ पिता मानसिक रूप से दिव्यांग है।
    • बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो।
    • बच्चे जिनके माता/ पिता एच आई वी/ एड्स/ कुष्ठ रोग से पीड़ित है।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग बच्चो के लिए)
    • माता/ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चो के लिए )
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र (बीमारी से पीड़ित बच्चो के लिए )
    • माता/ पिता का विकलांग प्रमाण पत्र (अगर माता/ पिता विकलांग हो )
    • आय प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र

  • पात्र लाभार्थी बिहार परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
  • बिहार परवरिश योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र भरने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए संयुक्त बैंक खाते में है हर महीने 1,000/-रुपए प्रति माह दिए जाएगे।

ऑफलाइन आवेदन पत्र

  • पात्र लाभार्थी बिहार परवरिश योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से भी ले सकते है।
  • आवेदक बिहार परवरिश योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित माध्यम से निशुल्क प्राप्त कर सकते है:-
    • आंगनवाड़ी केन्द्रो से।
    • समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय से।
    • जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • तथा सभी आवश्यक दस्तावेज समलित करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारिय द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को 1,000/-रुपए प्रति माह उनके दिए गए संयुक्त बैंक खाते में प्रदान किए जाएगे।

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