हाइलाइट
- बिहार परवरिश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को1,000/-रुपए प्रति माह अनुदान देय होगा।
- लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अनुदान दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार ई कल्याण हेल्पडेस्क ईमेल:- dbtbiharapp@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार परवरिश योजना। |
लाभ | बच्चो को 1,000/-रुपए प्रति माह दिए जाएगे। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- बिहार परवरिश योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की बेसहारा/ अनाथ/ रोग से पीड़ित बच्चे/ रोग से पीड़ित माता/ पिता के बच्चे अदि बच्चो को बेहतर पालन पोषण हो पाए।
- बिहार परवरिश योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- बिहार परवरिश योजना बिहार की मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अंतर्गत अति है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- 1,000/-रुपए प्रति माह लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रदान किए जाएगे।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक योजना के लिए पात्र नहीं है।
- बिहार परवरिश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बच्चे पात्र होंगे :-
- आवेदक जिनके माता/पिता कारावास में बंध है।
- बच्चे जो एच् आई वी/ एड्स/कुष्ठ ग्रेड 2 रोग से पीड़ित है।
- जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है।
- आवेदक जिनके माता/पिता एच्.आई.वी ,एड्स ,कुष्ठ रोग से पीड़ित है ।
- बच्चे जो अनाथ/ बेसहारा अथवा वह अनाथ बच्चे जो अपने अभिभावक के साथ रह रहे है।
- वह बच्चे जिनके माता/ पिता मानसिक रूप से दिव्यांग है।
- आवेदक जिनके माता/ पिता या अभिभावक की वर्ष आय 60,000/-प्रति वर्ष से अधिक है, वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी बिहार परवरिश योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के ले सकती है :-
योजना के लाभ
- बिहार परवरिश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को1,000/-रुपए प्रति माह अनुदान देय होगा।
- लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अनुदान दिया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदन बच्चा बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन बच्चे की आयु 18 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए।
- आवेदक बच्चे के माता/पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 60,000/-रुपए प्रति वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बच्चे पात्र होंगे :-
- अनाथ बच्चे जो अपने अभिभावक के साथ रह रहे हो।
- बेसहारा बच्चे।
- एच.आई.वी/ एड्स रोग से पीड़ित बच्चे।
- कुष्ठ रोग ग्रेड 2 से पीड़ित बच्चे।
- बच्चे जिनके माता/ पिता कारावास में बंध है।
- बच्चे जिनके माता/ पिता मानसिक रूप से दिव्यांग है।
- बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो।
- बच्चे जिनके माता/ पिता एच आई वी/ एड्स/ कुष्ठ रोग से पीड़ित है।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग बच्चो के लिए)
- माता/ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चो के लिए )
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (बीमारी से पीड़ित बच्चो के लिए )
- माता/ पिता का विकलांग प्रमाण पत्र (अगर माता/ पिता विकलांग हो )
- आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन पत्र
- पात्र लाभार्थी बिहार परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
- बिहार परवरिश योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र भरने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए संयुक्त बैंक खाते में है हर महीने 1,000/-रुपए प्रति माह दिए जाएगे।
ऑफलाइन आवेदन पत्र
- पात्र लाभार्थी बिहार परवरिश योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से भी ले सकते है।
- आवेदक बिहार परवरिश योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित माध्यम से निशुल्क प्राप्त कर सकते है:-
- आंगनवाड़ी केन्द्रो से।
- समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय से।
- जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- तथा सभी आवश्यक दस्तावेज समलित करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारिय द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को 1,000/-रुपए प्रति माह उनके दिए गए संयुक्त बैंक खाते में प्रदान किए जाएगे।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार परवरिश योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार परवरिश योजना पंजीकरण।
- बिहार परवरिश योजना लॉगिन।
- बिहार ई कल्याण पोर्टल।
- बिहार समाज कल्याण विभाग पोर्टल।
- बिहार परवरिश योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार ई कल्याण हेल्पडेस्क ईमेल:- dbtbiharapp@gmail.com.
- समाज कल्याण विभाग, बिहार
आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015 .
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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