बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 06/06/2024 - 11:27
बिहार CM
Scheme Open
Bihar Mukhyamantri Vidhyarthi Protsahan Yojana Details
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 15,000/- रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संपर्क सूत्र: 0612-2233333
  • बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड संपर्क सूत्र: 0612-2257860
  • बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड हेल्पडेस्क: help.bsmed@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
लाभ 15,000/- रूपए तक की प्रोत्साहन राशि।
लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राएं।
नोडल विभाग बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • राज्य के अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को लागु करने का निर्णय लिया।
  • योजना का लाभ राज्य के अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी जिन्होंने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है प्राप्त कर सकते है।
  • मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 15,000/- रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना राज्य में पहले से चल रही मुख्यमंत्री बालिका/बालक प्रोत्साहन योजना के अनुरूप है, जहाँ विद्यार्थियों को 10,000/- रूपए तक की राशि प्रदान की जाती है।
  • राज्य में योजना के सफल संचालन हेतु इसका कार्यभार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा गया है।
  • प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा योजना के सञ्चालन हेतु राशि जारी की जाती है, जो की वर्ष 2023-24 में 93.02 करोड़ थी।
  • योजना का लाभ केवल उन्ही विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जिन्होंने गत वर्ष में अपनी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्त्रीण की हो।
  • ज्ञात रहे विद्यार्थी योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है।
  • पात्र विद्यार्थी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • आवेदन करने से पूर्व, विद्यार्थी योजना सम्बंधित दिशानिर्देश और उसकी पात्रता को जरूर से पढ़ ले।
  • योजना की पात्रता को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी अपने आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में अवश्य जमा कर दे।
  • निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
  • विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और जांच में सफल विद्यार्थियों की एक अंतिम सूची जारी की जाएगी।
  • इस अंतिम सूची में नामित विद्यार्थियों को विभाग के कार्यालय में निश्चित तिथि को उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • दस्तावेजों की सफल जांच के पश्चात विभाग द्वारा योजना का लाभ विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
  • योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी विद्यार्थी अपने विद्यालय/मदरसे और नजदीकी अल्पसंख्यक विभाग से प्राप्त कर सकते है।
  • इसके साथ ही वह योजना की जानकारी टोल फ्री नंबर 18003456123 से भी प्राप्त कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे: -
    लाभार्थी उत्त्रीण परीक्षा। प्रोत्साहन राशि रुपयों में
    अल्पसंख्यक छात्रा (मुस्लिम) इंटरमीडिएट। 15,000/-
    अल्पसंख्यक (बांग्ला भाषी छात्र/छात्रा) इंटरमीडिएट। 10,000/-
    अल्पसंख्यक छात्र मेट्रिक/फौकानिया।
    10,000/-
    अल्पसंख्यक छात्रा। मौलवी। 15,000/-

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल वही छात्र उठा सकते है, जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
    • आवेदक मूल रूप से बिहार का स्थायी निवासी हो।
    • योजना के लिए केवल अल्पसंख्यक समाज के छात्र/छात्रा ही आवेदन कर सकते है।
    • आवेदक ने अपनी मेट्रिक/फौकानिया/इंटरमीडिएट/मौलवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो।
    • आवेदक ने परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर राज्य द्वारा संचालित मदरसा से उत्त्रीण की हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में भाग लेने हेतु आवेदकों को निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी : -
    • उत्त्रीण परीक्षा की अंकतालिका।
    • बैंक पासबुक।
    • आधार कार्ड।
    • जाती प्रमाण पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है।
  • योजना के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • योजना के आवेदन जमा करने से पहले विद्यार्थी अपने जरूरी विवरण और दस्तावेज तैयार रखे।
  • विद्यार्थी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र अपने विद्यालय या फिर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते है।
    प्राप्त आवेदन पत्र में विद्यार्थी अपने जरूरी विवरण दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करे।
  • पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र की जांच सर्वप्रथम विद्यार्थी के शिक्षण संस्थान द्वारा की जाएगी।
  • विद्यालय से सफलतापूर्वक जांच उपरांत इस आवेदन पत्र को अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दे।
  • विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच में सफल पाए गए आवेदकों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन का लाभ उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संपर्क सूत्र: 0612-2233333
  • बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड संपर्क सूत्र: 0612-2257860
  • बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड हेल्पडेस्क: help.bsmed@gmail.com
  • प्रथम तल, एनेक्सी बिल्डिंग ब्लॉक-4,
    मुख्य(पुराना) सचिवालय,
    पटना-800015
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format