बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी किसान को कृषि कार्य हेतु बिजली 70 पैसे प्रति यूनिट के दर से दी जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना।
लाभ किसानो को 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के किसान।
नोडल विभाग ऊर्जा विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
  • बिहार सुविधा एप्प के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • किसान को खेती करने के लिए कृषि उपकरण जैसे पानी के पंप का इस्तेमाल करना पढ़ता है।
  • बिजली के उपकरण उपयोग करते समय बिजली का बहुत इतेमाल होता है जिसके कारण उनका बहुत बिल आता है।
  • किसान की आय अधिक न होने के कारण बिजली के बिल का भुक्तान करने में बहुत कठिनाई अति है।
  • इन्ही सारि समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की किसान को कम दर पर बिजली प्रदान हो सके जिसके माध्यम से उनका बाहरी खर्च कम हो जाएगा तथा किसानो की आय में वृद्धि होगी।
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना बिहार के ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 70 पैसे प्रति यूनिट के दर से कृषि कार्य हेतु बिजली प्रदान की जाएगी।
  • जिन किसानो के पास खेती करने के लिए भूमि है केवल वह योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित राशि का भुक्तान करना होगा।:-
    विद्युत की श्रेणी आवेदन शुल्क स्थापन शुल्क प्रतिभूति शुल्क
    सिंगल फेज 75/- रुपए 400/-रुपए 400/-रुपए प्रति एचपी।
    थ्री फेज 200/-रुपए 900/-रुपए 400/-रुपए प्रति एचपी।
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से नार्थ में रहने वाले नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा साउथ में में रहने वाले साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र तथा सुविधा एप्प के माध्यम से भी किसी भी क्षेत्र से आवेदन कर के लाभ ले सकते है।

योजना के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी किसान को कृषि कार्य हेतु बिजली 70 पैसे प्रति यूनिट के दर से दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक किसान बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल किसान ही योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक किसान के पास खेती करने के लिए भूमि होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • वोटर आईडी।
    • जमीन से संबंधित दस्तावेज।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • आवेदक बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
    • सुविधा एप्प के माध्यम से।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र किसान बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार की निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध है :-
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले नई कनेक्शन पर जाना होगा।
  • नई कनेक्शन पर जाने के बाद निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • मोबाइल नंबर।
    • जिले के नाम को चुना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यकितगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदक को सिंगल फेज के लिए 275/-रुपए आवेदन करने के लिए तथा 400/-रुपए प्रति एचपी प्रतिभूति शुल्क जमा करना होगा।
  • आवेदक जो थ्री फेज कनेक्शन लगाना चाहते है उन्हें 1100/-रुपए आवेदन करने के लिए तथा 400/-रुपए प्रतिभूति शुल्क जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 70 पैस दर से बिजली की सुविधा दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र किसान बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालय से प्राप्त का सकते है:-
    • स्थानीय विद्युत कार्यालय।
    • प्रखंड कार्यालय।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरे।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शुल्क भरना होगा:-
    • सिंगल फेज के लिए 275/रुपए तथा प्रतिभूत शुल्क 400/-रुपए प्रति एचपी।
    • थ्री फेज के लिए 1100/-रुपए तथा प्रतिभूति शुल्क 400/-रुपए प्रति एचपी।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्र करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तवेजो को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेज की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थियों को 70 पैसा प्रति यूनिट बजिली की सुविधा दी जाएगी।

सुविधा एप्प

  • आवेदक सुविधा एप्प के माध्यम से भी बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए "नय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन" पर क्लिक करना होगा।
  • "अप्लाई नय कनेक्शन" क्लिक करने के बाद निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • मोबाइल नंबर।
    • जिले को चुना होगा।
  • नय कनेक्शन हेतु सभी जानकारियों को भरना होगा।
  • सभी जानकारिया भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शुल्क भरना होगा:-
    • सिंगल फेज के लिए 275/रुपए तथा प्रतिभूत शुल्क 400/-रुपए प्रति एचपी।
    • थ्री फेज के लिए 1100/-रुपए तथा प्रतिभूति शुल्क 400/-रुपए प्रति एचपी।
  • संबंधित अधिकारियो द्वार दस्तावेजों तथा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान की जाएगी।

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