हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा लाभार्थी छात्र को छात्रावास अनुदान दिया जाएगा।
- 1,000/-प्रति माह छात्रावास अनुदान राशि लाभार्थी छात्र को देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार ई कल्याण हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtbiharapp@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। |
लाभ | छात्रवास में रहने वाले छात्रों को 1,000/-रुपए प्रति माह छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी |
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नोडल विभाग | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश यह है की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों की शिक्षा की ओर भागीदारी को बढ़ाना तथा उन्हें जागरूक करना है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- छात्रावास में छात्रों को वर्तमान में निम्लिखित सुविधाई दी जाती है :-
- कोट।
- मैट्रेस्स।
- चादर।
- फर्नीचर की सुविधा
- बर्तन की सुविधान।
- इत्यादि सुविधाए।
- छात्रों की उच्च शिक्षा की और जागरूकता बढ़ाने हेतु तथा उनके अवश्क्ताओ की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी छात्र को 1,000/-रुपए प्रति माह का छात्रवास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- केवल वह छात्र योजन के लिए पात्र है जो शिक्षा हेतु छात्रवास में रहते है।
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है :-
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र।
योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा लाभार्थी छात्र को छात्रावास अनुदान दिया जाएगा।
- 1,000/-प्रति माह छात्रावास अनुदान राशि लाभार्थी छात्र को देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक छात्र बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक छात्र निम्नलिखित जाति से होना चाहिए:-
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
- आवेदक छात्र छात्रावास में रह रहा होना चाहिए।
- आवेदक छात्र निम्नलिखित संस्थानों में से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम कर रहा होना चाहिए :-
- सरकारी संस्थान।
- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो )
- शैक्षणिक प्रमाण।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र भरने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच सबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी छात्र को 1,000/-रुपए प्रति माह छात्रावास अनुदान उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है ।
- आवेदक बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को अपने जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भर कर उसके साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समते सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी छात्र को उनके दिए गए बैंक खाते में 1,000/-रुपए प्रति माह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना लॉगिन।
- बिहार ई कल्याण पोर्टल।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार ई कल्याण हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtbiharapp@gmail.com.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,बिहार
एससी एवं एसटी कल्याण, बिहार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4,
सिंचाई भवन के पीछे, पटना-800015
जाति | सरकार |
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