बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा लाभार्थी छात्र को छात्रावास अनुदान दिया जाएगा।
    • 1,000/-प्रति माह छात्रावास अनुदान राशि लाभार्थी छात्र को देय होगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना।
लाभ छात्रवास में रहने वाले छात्रों को 1,000/-रुपए प्रति माह छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थी
  • अनुसूचित जाति।
  • अनुसूचित जनजाति।
नोडल विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश यह है की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों की शिक्षा की ओर भागीदारी को बढ़ाना तथा उन्हें जागरूक करना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • छात्रावास में छात्रों को वर्तमान में निम्लिखित सुविधाई दी जाती है :-
    • कोट।
    • मैट्रेस्स।
    • चादर।
    • फर्नीचर की सुविधा
    • बर्तन की सुविधान।
    • इत्यादि सुविधाए।
  • छात्रों की उच्च शिक्षा की और जागरूकता बढ़ाने हेतु तथा उनके अवश्क्ताओ की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी छात्र को 1,000/-रुपए प्रति माह का छात्रवास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • केवल वह छात्र योजन के लिए पात्र है जो शिक्षा हेतु छात्रवास में रहते है।
  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है :-

योजना के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा लाभार्थी छात्र को छात्रावास अनुदान दिया जाएगा।
    • 1,000/-प्रति माह छात्रावास अनुदान राशि लाभार्थी छात्र को देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक छात्र बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक छात्र निम्नलिखित जाति से होना चाहिए:-
    • अनुसूचित जाति।
    • अनुसूचित जनजाति।
  • आवेदक छात्र छात्रावास में रह रहा होना चाहिए।
  • आवेदक छात्र निम्नलिखित संस्थानों में से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम कर रहा होना चाहिए :-
    • सरकारी संस्थान।
    • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो )
    • शैक्षणिक प्रमाण।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है ।
  • आवेदक बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को अपने जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भर कर उसके साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र समते सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी छात्र को उनके दिए गए बैंक खाते में 1,000/-रुपए प्रति माह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

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