हाइलाइट
- बिहार बाल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अनुदान प्रदान किया जाएगा ।
- लाभार्थी को 1,500/-रुपए प्रति माह अनुदान राशि देय होगी।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार बाल सहायता योजना। |
लाभ | बच्चो को 1,500/-रुपए प्रति माह की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | बिहार बाल सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- बिहार बाल सहायता योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की अनाथ बच्चो का ठीक से पालन पोषण हो पाए।
- बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अनुदान राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी।
- 1,500/-रुपए प्रति माह अनुदान राशि लाभार्थी बच्चे को दी जाएगी।
- लाभार्थी को अनुदान राशि 18 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी।
- बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना।
- बाल सहायता योजना।
- केवल वही बच्चे योजना के लिए पात्र है, जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है।
- आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- बिहार बाल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थान आवेदन कर सकते है :-
- अनाथ बच्चे के पालक परिवार के मुख्या।
- गैर सरकारी संस्थान।
- विधिक अभिभावक।
- पात्र लाभार्थी बिहार बाल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के उठा सकते है।
योजना के लाभ
- बिहार बाल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अनुदान प्रदान किया जाएगा ।
- लाभार्थी को 1,500/-रुपए प्रति माह अनुदान राशि देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक बच्चा बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बच्चे की आयु 18 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के माता/ पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई होनी चाहिए।
- आवेदक बच्चा अपने अभिभावक तथा गैर संस्थानों में रह रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार बाल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- अध्ययनतर प्रमाण पत्र (6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चो के लिए )
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार बाल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- आवेदक बिहार बाल सहायता योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित माध्यम से निशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- समाज कल्याण योजना पोर्टल से डाउनलोड करके।
- जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से ।
- समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय से ।
- आंगनवाड़ी केन्द्रो से।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में 1,500/-रुपए की अनुदान राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार
आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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