Highlights
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
Customer Care
- शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2590082
- 0172-2560075
- 0172-2570021
- शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dulbhry@hry.nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- शहरी स्थायी निकाय विभाग द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का संचालन किया जाएगा।
- यह योजना 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों
पर काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक़ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। - नगरपालिकाओं की भूमि जो तहबाजारी/दुकान/मकान पर है जो किराये/लीज/लाइसेंस शुल्क/तहबाजारी दिनांक 31.12.2020 पर 20 वर्ष
या उससे अधिक अवधि से व्यक्ति/संस्था के कब्जे में है इस नीति के तहत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के लिए पात्र है। - हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दुकान या मकान पर 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या इससे अधिक समय का कब्ज़ा होना चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
- पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत पर काबिज़ व्यक्तियों को मिलेगा लाभ।
- कब्जाधारी को मालिकाना हक लेने के लिए कलेक्टर रेट से कम कीमत चुकानी होगी।
- योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जायेगा।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मकान अथवा दुकान पर 20 साल या इससे अधिक समय हेतु कब्ज़ा होना अनिवार्य होगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- परिवार पहचान पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- किराये का समझौता पत्र।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
- फायर एनओसी।
- आय प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर ।
- बिजली का बिल।
- पानी का बिल ।
- किराये की रसीद ।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना लॉगिन।
- शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा।
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2590082
- 0172-2560075
- 0172-2570021
- शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dulbhry@hry.nic.in
- शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा पता :-
बे नंबर 11-14, सेक्टर -4,
पंचकुला 134112
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