Haryana Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojna

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Haryana CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
    • कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
Customer Care
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-  0172-2715090
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क मेल :- sje@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
    • कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम
      वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है जिसके तहत राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। 
  • मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक सर्वग्राही योजना के रूप में शुरू किया गया था।
  • इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलु अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलो के मध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं में वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित'करवाना है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
    • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या फिर 1 लाख से कम होनी चाहिए।
    • हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवार।
  • इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों की आय में वृद्धि करना जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपए से कम है।
  • इस योजना का उद्देश्य उनकी वार्षिक पारिवारिक आय को प्रतिवर्ष 1.8 लाख रुपए या इस से अधिक तक बढ़ाना।
  • साथ ही उन्हें विभिन्न ऋण आधारित, कौशल विकास और रोजगार सृजन योजनाओ से जोड़ना है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
    • कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
    • कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।

पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
    • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या फिर 1 लाख से कम होनी चाहिए।
    • हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवार।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • परिवार पहचान पत्र।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा कार्यलय में जाना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-  0172-2715090
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क मेल :- sje@hry.nic.in
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा पता :-
    भारत एससीओ 20-27, जीवनदीप बिल्डिंग,
    तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़

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