Highlights
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
Customer Care
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क मेल :- sje@hry.nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है जिसके तहत राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक सर्वग्राही योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलु अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलो के मध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं में वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित'करवाना है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या फिर 1 लाख से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवार।
- इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों की आय में वृद्धि करना जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपए से कम है।
- इस योजना का उद्देश्य उनकी वार्षिक पारिवारिक आय को प्रतिवर्ष 1.8 लाख रुपए या इस से अधिक तक बढ़ाना।
- साथ ही उन्हें विभिन्न ऋण आधारित, कौशल विकास और रोजगार सृजन योजनाओ से जोड़ना है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या फिर 1 लाख से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवार।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- परिवार पहचान पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा कार्यलय में जाना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एप्लीकेशन।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क मेल :- sje@hry.nic.in
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा पता :-
भारत एससीओ 20-27, जीवनदीप बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
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